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50 करोड़ रुपए से कम सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों पर लागू नहीं होगा PoEM नियम, सरकार ने किया स्‍पष्‍ट

सीबीडीटी ने स्‍पष्‍ट किया है कि जिन कंपनियों का कारोबार सालाना 50 करोड़ रुपए से कम है, वे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट (PoEM) नियम के दायरे में नहीं आएंगी।

Abhishek Shrivastava Abhishek Shrivastava
Published on: February 24, 2017 19:38 IST
50 करोड़ रुपए से कम सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों पर लागू नहीं होगा PoEM नियम, सरकार ने किया स्‍पष्‍ट- India TV Paisa
50 करोड़ रुपए से कम सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों पर लागू नहीं होगा PoEM नियम, सरकार ने किया स्‍पष्‍ट

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आज यह स्‍पष्‍ट कर दिया है कि जिन कंपनियों का कारोबार सालाना 50 करोड़ रुपए से कम है, वे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट (PoEM) नियम के दायरे में नहीं आएंगी।

इस नियम के तहत विदेशी कंपनियों को उस स्थिति में भारत में टैक्‍स देने की आवश्यकता होती है, अगर उसका प्रभावी प्रबंधन कार्यालय देश के भीतर है। पिछले महीने टैक्‍स विभाग ने बहु-प्रतीक्षित पीओईएम नियमों को जारी किया था।

  • इसके तहत यह जरूरी है कि भारत में विदेशी कंपनियां तथा विदेशी अनुषंगी वाली भारतीय कंपनियां इस आधार पर स्थानीय टैक्‍सों का भुगतान करें कि जहां से उनके कारोबार का प्रबंधन और नियंत्रण होता है।
  • चीजों को स्पष्ट करने के लिए सीबीडीटी ने एक परिपत्र में कहा कि यह प्रावधान उन कंपनियों पर लागू नहीं होगा, जिनका कारोबार या सकल प्राप्ति एक वित्त वर्ष में 50 करोड़ रुपए से कम है।
  • पीओईएम नियम जारी करते हुए सीबीडीटी ने कहा था कि इसका मकसद मुखौटा कंपनियों और उन इकाइयों पर शिकंजा कसना है, जो आय को भारत से बाहर दिखाने के लिए बनाई गई हैं।
  • हालांकि, उनका वास्तविक नियंत्रण और प्रबंधन भारत में ही केंद्रित है।
  • इस स्‍पष्‍टता के बाद केवल वही कंपनियां पीओईएम के दायरे में आएंगी, जिनका सालाना कारोबार 50 करोड़ रुपए या इससे अधिक है।

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