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भारतीय रिजर्व बैंक ने इन 7 बैंकों पर लगाया 11 करोड़ का जुर्माना, जानिए क्या है पूरा मामला

रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने चालू खाता खोलने के मामले में नियमों के उल्लंघन को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के सात बैंकों पर सामूहिक रूप से 11 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

Written by: India TV Paisa Desk
Published : August 03, 2019 14:25 IST
RBI imposes Rs 11 crore fine on seven  public sector banks for violating norms- India TV Paisa

RBI imposes Rs 11 crore fine on seven  public sector banks for violating norms

मुंबई। रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने चालू खाता खोलने के मामले में नियमों के उल्लंघन को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के सात बैंकों पर सामूहिक रूप से 11 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इलाहबाद बैंक और बैंक आफ महाराष्ट्र के ऊपर 2-2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

वहीं बैंक आफ बड़ौदा, बैंक आफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक तथा यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया पर 1.5-1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है, जबकि ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 

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आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि रिजर्व बैंक ने 31 जुलाई 2019 के आदेश के तहत सात बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। मौद्रिक जुर्माना चालू खातों को खोलने और उसके परिचालन के लिये आचार संहिता के कुछ प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है।

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एक अलग विज्ञप्ति में आरबीआई ने कहा कि उसने कार्पोरेशन बैंक पर साइबर सुरक्षा रूपरेखा से संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। 

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