1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. GST rates clarification: अनाज, दाल, आटे समेत 25 किलोग्राम से अधिक वजन वाले पैकेट पर 5% जीएसटी नहीं

GST rates clarification: अनाज, दाल, आटे समेत 25 किलोग्राम से अधिक वजन वाले पैकेट पर 5% जीएसटी नहीं

 Edited By: Alok Kumar @alocksone
 Published : Jul 18, 2022 12:56 pm IST,  Updated : Dec 17, 2022 09:25 am IST

GST rates clarification: खुदरा कारोबारी या वितरक से 25 KG पैक सामान लाकर उसे खुले में बेचता है तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा।

GST rates clarification- India TV Hindi
GST rates clarification Image Source : FILE

Highlights

  • आज यानी 18 जुलाई से बिना ब्रांड वाले पैक पर पांच फीसदी जीएसटी लगेगा
  • इस बदलाव से खाने-पीने के अधिकांश सामान के दाम बढ़ने की आशंका
  • आसमान छूती महंगाई के बीच यह बदलाव आम आदमी पर और बोझ बढ़ाएगा

GST rates clarification: खाद्य वस्तुओं के बिना ब्रांड वाले, पहले से पैक तथा लेबल वाले खाद्य पदार्थ मसलन आटा, दालें और अनाज के ऐसे पैकेटों को पांच फीसदी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट मिलेगी जिनका वजन 25 किलोग्राम से अधिक है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने रविवार देर रात को कई सवाल-जवाब जारी किए जिनमें कई शंकाओं का समाधान किया गया और स्पष्टीकरण दिया गया है। ‘एफएक्यू’ में कहा गया कि पांच फीसदी जीएसटी पहले से पैक उन्हीं वस्तुओं पर लगेगा जिनका वजन 25 KG तक है। 

पैकेट को खोलकर बेचने पर जीएसटी से छूट 

खुदरा कारोबारी या वितरक से 25 KG पैक सामान लाकर उसे खुले में बेचता है तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पिछले हफ्ते सरकार ने अधिसूचित किया था कि 18 July से बिना ब्रांड वाले और पहले से पैक तथा लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर पांच फीसदी जीएसटी लगेगा। इससे पहले तक केवल ब्रांडेड सामान पर ही जीएसटी लगाया जाता था। इसमें कहा गया, यह स्पष्ट किया जाता है कि अनाज, दालें और आटा के एक-एक पैकेट जिनका वजन 25 किलोग्राम/लीटर से अधिक है वे पहले से पैक एवं लेबल वाली वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आएंगे, अत: इन पर जीएसटी नहीं लगेगा।

कई खुदरा पैक वाले पैकेज पर GST लगेगा 

CBIC ने उदाहरण देते हुए कहा है कि खुदरा बिक्री के लिए पहले से पैक आटे के 25 किलोग्राम के पैकेट की आूपर्ति पर जीएसटी लगेगा हालांकि इस तरह का 30 किलो का पैकेट जीएसटी के दायरे से बाहर होगा। बोर्ड ने यह बताया कि उस पैकेज पर GST लगेगा जिसमें कई खुदरा पैक होंगे। उसने उदाहरण दिया कि 50 किलो वाले चावल के पैकेज को पहले से पैक और लेबल वाला सामान नहीं माना जाएगा और इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स में वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन ने कहा कि इस कर से चावल और अनाज जैसी बुनियादी खाद्य वस्तुओं की मूल्य आधारित मुद्रास्फीति आज से ही बढ़ जाएगी। 

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Business से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा