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नेशनल हाईवे पर लगाए जाएंगे खास QR Code वाले बड़े साइनबोर्ड, जानें आपको क्या होगा फायदा

क्यूआर कोड वाले साइनबोर्ड न सिर्फ इमरजेंसी और स्थानीय जानकारी तक बेहतर पहुंच के जरिए सड़क सुरक्षा को बढ़ाएंगे बल्कि यूजर एक्सपीरियंस और नेशनल हाईवे के प्रति जागरूकता में भी इजाफा करेंगे।

Edited By: Sunil Chaurasia
Published : Oct 06, 2025 08:54 am IST, Updated : Oct 06, 2025 08:54 am IST
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Photo:HTTPS://X.COM/NITIN_GADKARI हाईवे पर कहां-कहां लगाए जाएंगे क्यूआर कोड वाले साइनबोर्ड

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) जल्द ही देशभर के नेशनल हाईवे पर एक खास क्यूआर रोड वाले बड़े साइनबोर्ड लगाना शुरू करेगा। NHAI ने बताया कि इन क्यूआर कोड को स्कैन करने पर प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियों के साथ ही इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबरों की पूरी लिस्ट आ जाएगी। हाईवे अथॉरिटी ने एक बयान में कहा कि इन वर्टिकल क्यूआर कोड साइनबोर्ड पर प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां जैसे- नेशनल हाईवे नंबर, हाईवे चेनेज, हाईवे पर पेट्रोल करने वाली टीम के फोन नंबर, टोल मैनेजर, रेजिडेंट इंजीनियर के कॉन्टैक्ट नंबर और इमरजेंसी हेल्पलाइन 1033 शामिल होंगे। 

हाईवे पर कहां-कहां लगाए जाएंगे क्यूआर कोड वाले साइनबोर्ड

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुताबिक, ये साइनबोर्ड हाईवे के किनारे मौजूद फैसिलिटी, रेस्ट एरिया, टोल प्लाजा, ट्रक पार्किंग एरिया, हाईवे की शुरुआत/समापन बिंदुओं और अन्य साइनेज एरिया के पास लगाए जाएंगे। बयान के मुताबिक, क्यूआर कोड वाले साइनबोर्ड न सिर्फ इमरजेंसी और स्थानीय जानकारी तक बेहतर पहुंच के जरिए सड़क सुरक्षा को बढ़ाएंगे बल्कि यूजर एक्सपीरियंस और नेशनल हाईवे के प्रति जागरूकता में भी इजाफा करेंगे।

टोल के नियमों में होने जा रहा है बदलाव

बताते चलें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय टोल के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है या किसी भी वजह से काम नहीं कर रहा है तो आपको दोगुना टोल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप UPI से भुगतान करते हैं तो आपको लागू टोल दरों का सिर्फ 1.25 गुना ही टोल चुकाना होगा। जबकि, अगर आप कैश में भुगतान करते हैं तो आपको सीधे दोगुना टोल चुकाना होगा। ये नया नियम इस साल 15 नवंबर से देशभर में लागू हो जाएगा। 

डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित और कैश ट्रांजैक्शन को हतोत्साहित करना उद्देश्य

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने और नॉन-फास्टैग यूजर्स के लिए कैश ट्रांजैक्शन को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल हाईवे टोल (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन किया है।

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