Supertech Twin Tower
Highlights
- ट्विन टावर को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है
- ट्विन टावर को 22 मई को ध्वस्त किया जाना था
- डिमोलिशन को आगामी 28 अगस्त तक बढ़ा दिया है
नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। नोएडा सेक्टर-93 में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट (Supertech Emerald Court) इन ट्विन टावर को 22 मई को ध्वस्त किया जाना था।
अब सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन को आगामी 28 अगस्त तक बढ़ा दिया है। बता दें कि आज सुपरटेक और डिमोलिशन एजेंसी एडिफिस इंजीनियरिंग ने इन दोनों इमारत को गिराए जाने की तारीख टालने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी।
क्या थी मांग
ट्विन टावर को गिरान जाने के संबंध में सुपरटेक बिल्डर की तरफ से कोर्ट में यह मांग की गई थी। इससे पहले अथॉरिटी ने इस समय वृद्धि की मंजूरी को अपने स्तर पर देने से असमर्थता जताकर इनकार कर दिया था। एमराल्ड कोर्ट सोसायटी में टि्वन टावर तोड़फोड़ की तैयारी के लिए एक सड़क उखाड़ दी गई है। वहीं, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट की तरफ से समयवृद्धि दिए जाने की सिफारिश करने की नई बात भी सामने आई है।
लोगों की बढ़ेंगी मुश्किलें
इमारत गिराए जाने के लिए यहां की एक सड़क उखाड़ दी गई है। इस सड़क से एमराल्ड कोर्ट के एस्टर-2, 3 और एस्पायर-1 टावर में रहने वाले परिवारों का आवागमन था। लेकिन सड़क उखाड़े जाने के बाद अब इनमें रहने वाले परिवारों के लिए सिर्फ लिफ्ट का ही रास्ता बचा है। लिफ्ट बेसमेंट से चलती है। अब ब्लास्ट की तारीखें आगे बढ़ने से इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।



































