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Zomato-Blinkit की पैरेंट कंपनी Eternal पर ₹128 करोड़ का GST बकाया! यूपी सरकार ने थमाया नोटिस

दिवाली से ठीक पहले Zomato और Blinkit की पैरेंट कंपनी Eternal को उत्तर प्रदेश के टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से 128 करोड़ रुपये से ज्यादा के जीएसटी बकाया, ब्याज और जुर्माने का नोटिस थमाया गया है।

Edited By: Shivendra Singh
Published : Oct 19, 2025 09:23 pm IST, Updated : Oct 19, 2025 09:23 pm IST
इटरनल को 128 करोड़ रुपये...- India TV Paisa
Photo:OFFICIAL WEBSITE इटरनल को 128 करोड़ रुपये का जीएसटी डिमांड नोटिस

दिवाली से ठीक पहले जोमैटो और ब्लिंकिट की पैरेंट कंपनी इटरनल (Eternal) के लिए बुरी खबर आई है। उत्तर प्रदेश के टैक्स विभाग ने कंपनी को 128 करोड़ रुपये से ज्यादा का जीएसटी डिमांड नोटिस थमाया है। यह नोटिस लखनऊ के डिप्टी कमिश्नर, स्टेट टैक्स ऑफिस की ओर से जारी किया गया है, जिसमें अप्रैल 2023 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान आउटपुट टैक्स की कम पेमेंट और इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है।

कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इटरनल को 18 अक्टूबर 2025 को यह ऑर्डर प्राप्त हुआ, जिसमें 64.17 करोड़ रुपये जीएसटी और उतनी ही राशि का ब्याज और पेनल्टी शामिल है। यानी कुल मिलाकर 128 करोड़ रुपये से ज्यादा की डिमांड बनाई गई है। कंपनी ने कहा कि उसे इस मामले में पूरा भरोसा है कि उसका पक्ष मजबूत है और वह इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।

इटरनल ने क्या कहा?

Eternal ने अपनी फाइलिंग में कहा कि यह सूचित किया जाता है कि कंपनी को अप्रैल 2023 से मार्च 2024 की अवधि के लिए लखनऊ के डिप्टी कमिश्नर, स्टेट टैक्स से एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जिसमें 64,17,43,503 रुपये का GST डिमांड, उतने ही मूल्य का पेनल्टी और ब्याज शामिल है। गौरतलब है कि इटरनल ने मार्च 2025 में Zomato से अपना नाम बदलकर इटरनल रखा था। यह कदम कंपनी की नई ब्रांड आइडेंटिटी और ग्रुप स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए उठाया गया था। इटरनल फिलहाल जोमैटो, ब्लिंकिट और हाईपरप्योर जैसे ब्रांड्स की मालिक है, जो फूड डिलीवरी, ग्रोसरी डिलीवरी और सप्लाई चेन सर्विसेस जैसी अलग-अलग कैटेगरीज में काम करती है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट

टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि GST से जुड़े इस तरह के विवाद आमतौर पर “इनपुट टैक्स क्रेडिट” के कैलकुलेशन में असहमति के चलते सामने आते हैं। इटरनल का दावा है कि उसने सभी टैक्स दायित्वों को नियमानुसार पूरा किया है और जल्द ही इस आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करेगी। वहीं, उद्योग जगत का कहना है कि यह नोटिस कंपनी के संचालन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन टैक्स अथॉरिटीज के साथ चल रही यह लड़ाई आने वाले महीनों में सुर्खियों में रह सकती है।

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