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जानिए क्या है डिजिटल सिग्नेचर? आपको ऑनलाइन जालसाजी और झंझटों से रखता है मुक्त

सरकारी कामकाज की बात करें तो सरकारी टेंडर हो या फिर घर या जमीन जायदाद की खरीद बिक्री, इन सभी कार्यों के लिए डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य कर दिया गया है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : October 22, 2020 11:10 IST
What is Digital Signature and How to apply- India TV Paisa
Photo:FILE

What is Digital Signature and How to apply

आज तेजी से दुनिया डिजिटल होती जा रही है। हर सरकारी काम इस समय डिजिटल माध्यम से ही पूरे हो रहे हैं। कोरोना संकट के बीच डिजिटल ट्रांजेक्शन और सरकारी कामकाज में बहुत तेजी आई है। इस डिजिटल क्रांति में आपके डेटा और रुपए पैसे पर भी खतरा मंडराने लगा है। इसे देखते हुए तेजी से डिजिटल सिग्नेचर का प्रचलन बढ़ रहा है। ये डिजिटल सिग्नेचर एक सुरक्षित लॉगइन आईडी और पासवर्ड होता है। 

सरकारी कामकाज की बात करें तो सरकारी टेंडर हो या फिर घर या जमीन जायदाद की खरीद बिक्री, इन सभी कार्यों के लिए डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा कंपनियों और साझेदारी फर्मों के लिए भी डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य कर दिया गया है। ये एक तरह से कागज पर किए गए आपके सिग्नेचर जैसे ही होते हैं। लेकिन इन्हें डिजिटल रूप में सरकार से मान्यता दी जाती है। पासवर्ड से सुरक्षित होने के चलते इसका गलत इस्तेमाल होने की संभावनाएं काफी कम होती हैं। 

डिजिटल सिग्नेचर आपके आधार, पैन कार्ड और डिजिटल सिग्नेचर तैयार करने वाली कंपनी के डेटा को मिलाकर कम्प्यूटर द्वारा तैयार की गई अल्गोरिदम से तैयार होता है। यह एक नंबर या फिर कोड के रूप में होता है। जहां पर आपका डिजिटल सिग्नेचर मांगा जाता है आप यही कोड या नंबर प्रदान कर सकते हैं। 

डिजिटल हस्ताक्षर क्या है?

डिजिटल सिग्नेचर एक सुरक्षित की (USB E-Token) होती है जिसमें डिजिटल प्रारूप में हस्ताक्षर होते हैं और किसी विशेष व्यक्ति या संस्था को मान्य और सत्यापित करने के उद्देश्य से जारी किया जाता है।

कैसे बनवाएं डिजिटल सिग्नेचर

डिजिटल सिग्नेचर बनवाने के लिए आप किसी भी पंजीकृत संस्था से संपर्क कर सकते हैं। इंटरनेट पर आपको इस प्रकार की संस्थाएं आसानी से मिल सकती हैं। 

फीस

आम तौर पर एक साल के लिए डिजिटल सिग्नेचर की फीस 999 रुपए है। वहीं तीन साल के लिए आमतौर पर 1999 रुपए फीस ली जाती है। 

डिजिटल सिग्नेचर के प्रकार 

क्लास 1 प्रमाणपत्र

क्लास 1 प्रमाणपत्र व्यक्तियों / निजी ग्राहकों को जारी किए जाते हैं। ये प्रमाणपत्र इस बात की पुष्टि करेंगे कि उपयोगकर्ता का नाम (या उपनाम) और ई-मेल पता प्रमाणित प्राधिकारी डेटाबेस के भीतर एक अस्पष्ट विषय है।

Class2 प्रमाणपत्र

ये प्रमाण पत्र व्यावसायिक कर्मियों और निजी व्यक्तियों दोनों के लिए जारी किए जाएंगे। ये प्रमाण पत्र इस बात की पुष्टि करेंगे कि ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए आवेदन में जानकारी अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त उपभोक्ता डेटाबेस में जानकारी के साथ विरोधाभास नहीं करती है।

class3 प्रमाणपत्र

यह प्रमाणपत्र व्यक्तियों के साथ-साथ संगठनों को भी जारी किया जाएगा। जैसा कि ये उच्च आश्वासन प्रमाण पत्र हैं, मुख्य रूप से ई-कॉमर्स अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, वे प्रमाणित प्राधिकारी के समक्ष केवल अपने व्यक्तिगत (शारीरिक) उपस्थिति पर व्यक्तियों को जारी किए जाएंगे।

डिजिटल हस्ताक्षर कब या आवश्यक है?

कंपनी निगमन

यदि आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सीमित देयता भागीदारी या एक व्यक्ति कंपनी को शामिल कर रहे हैं, तो डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र अनिवार्य है

डायरेक्टर आईडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) प्राप्त करना

डीआईएन नंबर के लिए आवेदन करते समय डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) अनिवार्य है

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (शिकायतें)

यदि आपके व्यवसाय का वार्षिक कारोबार 60 लाख रुपए से अधिक है, तो डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ अपने रिटर्न को सत्यापित करना अनिवार्य है

आयकर

सभी व्यक्तियों / पेशेवरों के लिए 25 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक सकल प्राप्त करने और 1 करोड़ रुपए के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ आयकर दाखिल करना अनिवार्य है

माल और सेवा कर

यदि आप एक व्यवसायिक संस्था (सोल प्रोप्राइटरशिप के अलावा) हैं, तो पंजीकरण और जीएसटी रिटर्न को ऑनलाइन सत्यापित करना दोनों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।

आयात और निर्यात कोड

आयात और निर्यात कोड के लिए आवेदन करते समय DSC का होना अनिवार्य है

बौद्धिक संपदा अधिकार

ट्रेडमार्क, पेटेंट आदि जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों को दाखिल करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) की आवश्यकता होती है

ई-टेंडरिंग

विभिन्न सरकारी साइटों पर ई-टेंडरिंग प्रक्रियाओं में भाग लेने वाली कंपनियों या संगठनों के लिए क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) जरूरी है।

कर्मचारी भविष्य निधि

भारत में नियोक्ता अपने कर्मचारी पीएफ ट्रांसफर क्लेम फॉर्म ऑनलाइन जमा करने के लिए क्लास 2 गोल्ड या क्लास 3 डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं।

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