Friday, March 29, 2024
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टैक्स फाइलिंग और ट्रांजैक्शन से लेकर आपके बिजनेस तक सब पर लग जाएगी रोक, इन 13 करोड़ लोगों के लिए बचे हैं सिर्फ 4 दिन

PAN-Aadhar Holders: देश में कुल 61 करोड़ स्थायी खाता संख्या (PAN) हैं, जिनमें से 13 करोड़ लोगों के लिए सरकार ने खतरे की घंटी बजाई है। व्यक्तिगत पैन को इस तारीख के बाद निष्क्रिय घोषित करने का ऐलान किया गया है।

Vikash Tiwary Edited By: Vikash Tiwary @ivikashtiwary
Updated on: March 27, 2023 17:07 IST
Everything from tax filing and transactions to your business will be banned only 4 days are left for- India TV Paisa
Photo:FILE इन 13 करोड़ लोगों के लिए बचे हैं सिर्फ 4 दिन

Pan Card Last Date: मार्च का महीना खत्म होने वाला है। एलपीजी से लेकर दूध के दाम और सरकारी विभाग के कई नियम अभी तक बदल चुके हैं। कुछ के लिए भारत सरकार ने इस महीने की आखिरी तारीख तय कर रखी है, जो अब नजदीक है। उसी में से एक है आधार कार्ड का पैन कार्ड से लिंक करना। दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष टैक्स बोर्ड (सीबीडीटी) के तरफ से इस बात को लेकर जानकारी दी गई है कि अगर पैन धारक 31 मार्च तक सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उनके कारोबार और टैक्स संबंधी सुविधाएं काम करना बंद कर देंगी। आसान भाषा में कहें तो उनका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। बता दें कि कुल 61 करोड़ स्थायी खाता संख्या (PAN) में से करीब 48 करोड़ को अबतक विशिष्ट पहचान संख्या आधार से जोड़ा जा चुका है। 13 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनका पैन-आधार से अभी तक लिंक नहीं हो पाया है। इन लोगों के लिए अब सरकार ने खतरे की घंटी बजा दी है और लिंक कराने की आखिरी डेट भी तय कर दी है।  

31 मार्च तक है मौका

31 मार्च तक ऐसा नहीं करने वाले लोगों को कारोबार एवं टैक्स संबंधी गतिविधियों में लाभ नहीं मिल पाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता ने बताया कि अब भी कई करोड़ पैन को आधार से नहीं जोड़ा गया है, लेकिन 31 मार्च की समयसीमा खत्म होने तक इस काम के भी पूरा हो जाने की उम्मीद है। सरकार ने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 31 मार्च 2023 की समयसीमा तय करते हुए कहा गया है कि आधार से नहीं जोड़े गए व्यक्तिगत पैन इस तारीख के बाद निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि मौजूदा समय से 31 मार्च के बीच पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा। 

लिंक नहीं कराने पर कार्ड हो जाएगा निष्क्रिय

सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि पैन को आधार से जोड़ने के बारे में कई जागरूकता अभियान चलाए गए हैं और हमने इस समयसीमा को कई बार बढ़ाया है। अगर तय समय तक पैन को आधार नहीं जोड़ा जाता है, तो उस धारक को कर लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसका पैन ही मार्च के बाद वैध नहीं रहेगा। सीबीडीटी पिछले साल जारी एक परिपत्र में यह साफ कर चुका है कि पैन के निष्क्रिय हो जाने के बाद संबंधित व्यक्ति को आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित सभी परिणामों का सामना करना होगा। इसमें आयकर रिटर्न न दाखिल कर पाना और लंबित रिटर्न का प्रसंस्करण न हो पाने जैसी स्थितियां शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पैन को साझा पहचानकर्ता बनाने की बजट घोषणा कारोबारी जगत के लिए फायदेमंद होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि सरकारी एजेंसियों की डिजिटल प्रणालियों में पैन को कारोबारी प्रतिष्ठान अब एक साझा पहचानकर्ता के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। 

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