वर्तमान समय में एक कारोबारी पहचान हासिल करने के लिये कई तरह के कागजों की जरुरत पड़ती है, जहां एक व्यापारी की पहचान राज्य स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक अलग अलग हो जाती है। बता दें कि एक कारोबारी को आज के समय में करदाता पहचान संख्या, कारपोरेट पहचान संख्या, कर कटौती पहचान संख्या आदि को हासिल करना पड़ता है।
जिनका पैनकार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है उनके लिए बुरी खबर है। अगर आप लिंक कर चुके हैं तो इसका स्टेट्स स्टेट्स एक बार ऑनलाइन चेक जरूर चेक कर लें नहीं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो सकता है। यहां चेक करने का आसान तरीका बताया गया है।
अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए एक बुरी खबर है। आयकर विभाग ने उन पैन कार्ड को इनवैलिड करार देने को कहा है।
पानमसाला और गुटखा कारोबार की ओर से की जा रही टैक्स चोरी का मुद्दा आज की बैठक के लिए काफी अहम था। माना जा रहा था कि आज की बैठक में इस पर फैसला जरूर लिया जा सकता है।
Pan Card: अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उनके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए पैन कार्ड को डिएक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होगा।
Official Documents after Death: व्यक्ति के मरने के बाद आधार, पैन, वोटर आईडी और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों कों परिजन को क्या करना चाहिए? क्या उसे फेंक देना चाहिए या फिर उसे संबंधित विभाग में जाकर वापस कर देना चाहिए। इससे जुड़े सभी सवालों का जवाब यहां जानें।
आम लोग MyGov के व्हाट्सएप नंबर को अपने मोबाइल पर सेव कर इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। यह नंबर आधार के माध्यम से डिजीलॉकर से जुड़ा है। इस प्रकार आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर में सेव किए हैं, उन्हें आप व्हाट्सएप पर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
जरूरत पड़ने पर आप अपने आधार कार्ड को टेंपरेरी अनलॉक कर सकते हैं। टेंपरेरी अनलॉक करने के बाद यह 10 से 15 मिनट के भीतर अपने आप लोग हो जाएगी।
भारत के सभी नागरिक के लिए आधार कार्ड (Aadhar Card) एक महत्वपूर्ण आइडेंटिटी कार्ड (Identity Card) बन चुका है।
पैन नंबर आपकी आय से हुई टीडीएस कटौती पाने के लिए जरूरी है। पैन होने पर आप टीडीएस कटौती को रिटर्न भर कर प्राप्त कर सकते हैं।
रिटर्न भरने में बैंक अकाउंट्स का ब्योरा देना होता है। इसलिए भरने से पहले अपने सभी बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट्स निकाल लें।
पैन को बायोमीट्रिक आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2022 है।
प के पास इस महीने के बाद भी पैन को आधार से लिंक कराने का मौका होगा। हालांकि, इसके लिए आपको पेनल्टी चुकानी होगी।
आधार-पैन को जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 निर्धारित कर दी गई है। इसके बाद आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।
आधार-PAN जोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च, 2022 है। उसके बाद आपको 10,000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही आपका पैन निष्क्रिय भी हो सकता है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने गुरुवार को जनता को सावधान करते हुए कहा कि वैध कारण या किसी मौद्रिक लाभ के बिना आधार और पैन विवरण साझा करने पर धोखेबाज इसका दुरुपयोग जीएसटी चोरी के लिए कर सकते हैं।
सीबीडीटी चेयरमैन की अध्यक्षता में एक बहु एजेंसी समूह पेंडोरा पेपर्स मामले की जांच की निगरानी करेगा। एक आधिकारिक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई।
अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की नियत तारीख भी 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है।
आप कोई भी वित्तीय लेनदेन करने या बैंकिंग सेवा प्राप्त करने में समर्थ नहीं होंगे।यदि आपका आधार कार्ड पैन के साथ नहीं जुड़ा है, तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं होगा।
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