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PAN-Aadhaar Linking Deadline : 31 मई तक नहीं किया पैन को आधार से लिंक तो पछताएंगे आप.. जान लीजिए प्रोसेस

CBDT द्वारा 24 अप्रैल 2024 को जारी सर्कुलर के अनुसार, जिन लोगों के अकाउंट से कम टीडीएस कटा है, अगर वे 31 मई तक पैन को आधार से लिंक करा लेते हैं, तो उन्हें ज्यादा टीडीएस नहीं देना होगा।

Written By: Pawan Jayaswal
Published : May 29, 2024 9:21 IST, Updated : May 29, 2024 9:22 IST
आधार पैन लिंकिंग- India TV Paisa
Photo:FILE आधार पैन लिंकिंग

PAN-Aadhaar Linking Deadline : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट कर लोगों को चेताया है। आयकर विभाग ने कहा है लोग 31 मई, 2024 से पहले अपने पैन और आधार को लिंक करवा लें। ऐसा नहीं करने पर उन पर अधिक टैक्स लगेगा। 31 मई तक पैन को आधार से लिंक करने से यूजर्स आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 206एए और 206सीसी के तहत हायर टैक्स डिडक्शन/टैक्स कलेक्शन से बच जाएंगे। इसलिए दोगुने टैक्स से बचने के लिए आप जल्द से जल्द अपने पैन को आधार से लिंक करा लें। 29 जनवरी, 2024 तक देश में 11.48 करोड़ पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया था। बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इससे पहले सीबीडीटी ने सभी से अपना पैन आधार लिंक कराने की अपील की है।

CBDT ने जारी किया था सर्कुलर

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) द्वारा 24 अप्रैल 2024 को जारी सर्कुलर के अनुसार, जिन लोगों के अकाउंट से कम टीडीएस कटा है, अगर वे 31 मई तक पैन को आधार से लिंक करा लेते हैं, तो उन्हें ज्यादा टीडीएस नहीं देना होगा। पैन-आधार लिंक कराने पर आप अतिरिक्त टैक्स कटौती से बच जाएंगे और सीबीडीटी आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा।

इस तरह कराएं अपने पैन को आधार से लिंक

  • स्टेप 1. आपको आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। 
  • स्टेप 2. अब Quick Links पर क्लिक करके Link Aadhaar ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • स्टेप 3. पैन और आधार नंबर दर्ज करने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करें। 
  • स्टेप 4. आधार कार्ड में लिखा अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • स्टेप 5. अब मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें और Validate पर क्लिक करें। इस तरह आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। 

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