अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की नियत तारीख भी 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है।
आप कोई भी वित्तीय लेनदेन करने या बैंकिंग सेवा प्राप्त करने में समर्थ नहीं होंगे।यदि आपका आधार कार्ड पैन के साथ नहीं जुड़ा है, तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं होगा।
पैनकार्ड को आधार से लिंक अगर आपने नही किया है तो सावधान हो जाएं। सेबी ने इस संबंध में नई जानकारी साझा की है। अगर आपने इस प्रक्रिया का अबतक पालन नही किया है तो आपको नुकसान हो सकता है।
नियमों के मुताबिक अगर आखिरी तारीख तक आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया जाता तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जायेगा। जिसके बाद आप पर जुर्माना लग सकता है।
पैन कार्ड धारक यह भी ध्यान रखें कि यदि उनका पैन कार्ड यदि आधार कार्ड से 30 जून तक लिंक नहीं किया गया, तो यह इनऑपरेटिव हो जाएगा।
आधार से पैन को लिंक करना काफी आसान है। अब कोई भी अपने घर बैठे आसानी से अपने आधार को पैन से लिंक कर सकता है।
सरकार ने लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस समयसीमा को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसकी जगह अब नियम का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है और ऐसा न करने के लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
देश में टैक्स चोरी पर लगाम कसने के लिए सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसकी समय सीमा अगले 2 दिनों में खत्म हो रही है।
PAN-Aadhaar Link Deadline विभाग ने सोशल मीडिया पर दिए पोस्ट में कहा है कि पैन को 31 मार्च से 2020 से पहले आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
आयकर विभाग ने सोमवार को कहा कि आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है और लोगों को इसके लिए निर्धारित 31 मार्च की निर्धारित समयसीमा का पालन करने को कहा है।
31 मार्च 2020 तक आधार नंबर से बिना जुड़े PAN निष्क्रिय हो जाएंगे
27 जनवरी, 2020 तक कुल 30,75,02,824 स्थायी खाता संख्या (पैन) को विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) के साथ लिंक किया जा चुका है।
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