हर व्यक्ति जिसे परमानेंट अकाउंट नंबर यानी PAN दिया गया है और जो आधार नंबर पाने के लिए एलिजिबल है, उसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139 AA के प्रावधान के अनुसार अपने PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। पैन को आधार से लिंक न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आधार और पैन कार्ड लिंकिंग का स्टेटस चेक करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा देता है। अपना पैन और आधार नंबर डालकर, आप तुरंत वेरिफाई कर सकते हैं कि वे सरकारी ज़रूरतों के हिसाब से लिंक हैं या नहीं। यह सर्विस इनकम टैक्स नियमों का पालन सुनिश्चित करती है और पैन डीएक्टिवेशन जैसी समस्याओं से बचने में मदद करती है। यह आपके आधार-पैन लिंकिंग स्टेटस के बारे में अपडेट रहने का एक तेज़, सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका है।
ऐसे करें ऑनलाइन चेक
- सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट लिंक - https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar पर जाएं।
- यहां आपके सामने Link Aadhaar पेज ओपन होगा।
- यहां अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालें और Validate पर क्लिक करें।
- क्लिक करने पर यहां आपको स्टेटस का पता चल जाएगा।
आधार और पैन को कैसे कराएं ऑनलाइन लिंक
Income Tax e-filing पोर्टल के जरिये लिंक कैसे कराएं
- स्टेप 1: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
- स्टेप 2: ‘PAN/TAN’ और ‘Confirm PAN/TAN’ कॉलम में ‘PAN’ नंबर डालें, मोबाइल नंबर डालें और ‘Continue’ बटन पर क्लिक करें।
- स्टेप 3: OTP वेरिफिकेशन के बाद, आपको ई-पे टैक्स पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ‘Continue’ बटन पर क्लिक करें।
- स्टेप 4: ‘Income Tax’ टैब के नीचे ‘Proceed’ बटन पर क्लिक करें।
- स्टेप 5: असेसमेंट ईयर ‘2025-26’ चुनें, ‘Type of Payment (Minor Head)’ के रूप में ‘Other Receipts (500)’ और Sub-type of Payment के रूप में ‘PAN को आधार से लिंक करने में देरी के लिए फीस’ चुनें और ‘Continue’ बटन पर क्लिक करें।
- Step 6: ‘Others’ ऑप्शन के सामने लागू अमाउंट पहले से भरा होगा। ‘Continue’ बटन पर क्लिक करें और पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद, जितनी जल्दी हो सके अपने PAN को अपने आधार कार्ड से लिंक करें।
लॉगिन के माध्यम से ऐसे करें लिंक
अगर आप अपना आधार नंबर पैन कार्ड से लिंक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। ये है प्रोसेस
- स्टेप 1:अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
- स्टेप 2: रजिस्ट्रेशन के बाद, अपनी यूजर आईडी डालकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें।
- स्टेप 3:लॉगिन के दौरान सिक्योर एक्सेस मैसेज को कन्फर्म करें, फिर अपना पासवर्ड डालें और आगे बढ़ने के लिए ‘Continue’ पर क्लिक करें।
- स्टेप 4:लॉगिन करने के बाद होमपेज पर ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें। या फिर ‘My Profile’ सेक्शन में जाकर ‘Personal Details’ के तहत ‘Link Aadhaar’ विकल्प चुन सकते हैं।
- स्टेप 5:अब अपना आधार नंबर दर्ज करें और ‘Validate’ बटन पर क्लिक करें।
- स्टेप 6: सफल वेरिफिकेशन के बाद स्क्रीन पर एक पॉप-अप मैसेज आएगा, जिसमें बताया जाएगा कि आपका आधार नंबर आपके पैन कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।
आधार–पैन लिंक रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद UIDAI इसकी प्रोसेसिंग करेगा। आमतौर पर आपका पैन कार्ड 7 से 30 दिनों के भीतर फिर से एक्टिव हो जाता है।
बिना लॉगिन के माध्यम से ऐसे करें लिंक
आप Income Tax e-Filing पोर्टल पर लॉगिन किए बिना भी अपने PAN को Aadhaar से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए स्टेप्स फॉलो करें:
- स्टेप 1: Income Tax e-Filing पोर्टल पर जाएं।
- स्टेप 2: अपने PAN और Aadhaar नंबर डालें और ‘Validate’ बटन पर क्लिक करें।
- स्टेप 3: अपने आधार कार्ड के अनुसार नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें और ‘Link Aadhaar’ बटन पर क्लिक करें।
- स्टेप 4: मोबाइल पर प्राप्त OTP डालें और ‘Validate’ पर क्लिक करें।
- स्टेप 5: आपका PAN-Aadhaar लिंकिंग रिक्वेस्ट UIDAI को वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा।
अगर Payment details not found मैसेज आए
PAN और Aadhaar वेरिफाई करने के बाद अगर यह मैसेज दिखे, तो ‘Continue to Pay Through e-Pay Tax’ पर क्लिक करें और लिंकिंग फीस का पेमेंट करें। पेमेंट के बाद, PAN-Aadhaar लिंकिंग रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए आमतौर पर 4-5 दिन का समय ले सकती है। हालांकि कई बार यह सिर्फ 30-60 मिनट में भी अपडेट हो जाता है।






































