साल 2025 अब विदा लेने को है और नए साल की तैयारियों के बीच एक जरूरी अलर्ट हर टैक्सपेयर और बैंक ग्राहक के लिए है। 31 दिसंबर सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि कई फाइनेंशियल और आधार से जुड़े जरूरी कामों की आखिरी डेडलाइन है।
पैन नंबर निष्क्रिय होने की वजह से न तो आप ITR फाइल कर पाएंगे और न ही आप रिफंड्स के लिए प्रोसेस कर पाएंगे।
1 जुलाई से कई प्रमुख वित्तीय परिवर्तन होने जा रहे हैं, जिनमें नए पैन कार्ड बनवाने के रूल में बदलाव, 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाना शामिल है।
जानकारों का कहना है कि आधार-आधारित सत्यापन का यह कदम डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और टैक्स दाखिल करने में जवाबदेही और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।
अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो जल्द से जल्द ऐसा करें। ऐसा न करने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।
क्या आप अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चे का पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं? अगर हां, तो हम इसका पूरा प्रॉसेस बता रहे हैं।
सोशल मीडिया पर यूजर्स चैटजीपीटी द्वारा आधार कार्ड बनाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि ChatGPT को आधार बनाने के लिए डेटा का प्रशिक्षण कैसे मिला है।
म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय, 50,000 रुपये से अधिक के लेन-देन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। यह आपके निवेश और पूंजीगत लाभ को ट्रैक करने में मदद करता है।
इन्सॉल्वेंसी रेगुलेटर द्वारा बुधवार को जारी संशोधित तकनीकी दिशा-निर्देशों के अनुसार, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में पैन कार्ड को अन्य आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों के बराबर शामिल किया गया है, ताकि यूजर्स की पहचान सत्यापित की जा सके।
PAN 2.0 के तहत आप आसानी से QR कोड वाला नया पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं।
आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पैन नहीं रख सकता है।
PAN 2.0 में QR कोड कार्ड की नकल या फर्जीवाड़े को रोकने में मदद करेगा। कोड के भीतर एन्क्रिप्टेड डेटा को केवल अधिकृत सॉफ़्टवेयर द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है, जिससे धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाएगी।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि जिन लोगों के पास पहले से पैन कार्ड हैं, उन्हें नए कार्ड के लिए अप्लाई करना अनिवार्य नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को अपने मौजूदा पैन कार्ड में कोई करेक्शन या अपडेट कराना है तो वे PAN 2.0 प्रोजेक्ट के तहत नए कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
सीबीडीटी के अनुूसार, बिना क्यूआर कोड वाले पुराने पैन कार्ड रखने वाले टैक्सपेसयर्स के पास क्यूआर कोड वाले नए कार्ड के लिए आवेदन करने का विकल्प होगा।
PAN 2.0 प्रोजेक्ट का उद्देश्य सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम के लिए एक ‘समान व्यवसाय पहचानकर्ता’ तैयार करना है। पैन नंबर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाने वाला 10 अंकों का एक यूनीक अल्फान्यूमेरिक नंबर है। ये नंबर संख्या भारतीय टैक्सपेयर्स को खासतौर पर जारी किया जाता है।
आपके पैन कार्ड के इनएक्टिव होने के कई कारण हो सकते हैं। एक मुख्य कारण पैन-आधार लिंक का न होना है। इसके अलावा, अगर किसी व्यक्ति के पास कई पैन कार्ड हैं, तो आयकर विभाग पैन कार्ड को इनएक्टिव कर देगा।
पैन कार्ड टैक्सपेयर्स के लिए अहम है क्योंकि यह सभी वित्तीय लेनदेन के लिए जरूरी है और इसका उपयोग आपके पैसे के आने-जाने को ट्रैक करने के लिए किया जाता है।
मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति के साथ अपना पैन नंबर शेयर किया और उसने आपके पैन नंबर का गलत इस्तेमाल कर आपके नाम से लोन ले लिया तो ऐसी स्थिति में वो लोन आपको चुकाना पड़ेगा।
पैन एक 10 अक्षर का अल्फ़ा-न्यूमेरिक नंबर है। हर अक्षर सूचना का प्रतिनिधित्व करता है। पैन कार्ड विभिन्न वित्तीय लेनदेन के लिए जरूरी व्यक्ति के हस्ताक्षर के प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है।
फॉर्म 49ए या फॉर्म 49एए भरकर पैन कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। नाबालिगों और छात्रों के लिए भी पैन कार्ड फॉर्म 49ए भरकर आवेदन किया जा सकता है।
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