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CBDT ने 11.5 करोड़ Pan Cards को किया निष्क्रिय, बैंकिंग सुविधाये पाने से लेकर ITR भरने में होगी मुश्किल

CBDT ने आधार से लिंक न होने के चलते 11.5 करोड़ पैन को निष्क्रिय कर दिया है। पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर 50,000 से रुपये से अधिक का लेनदेन नहीं कर पाएंगे।

Abhinav Shalya Edited By: Abhinav Shalya
Updated on: November 11, 2023 14:14 IST
PAN- India TV Paisa
Photo:FILE PAN

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (Central Board of Direct Taxes (CBDT)) की ओर से आधार से लिंक न होने वाले 11.5 करोड़ पैन को निष्क्रिय कर दिया गया है।'द हिंदु' की रिपोर्ट में बताया गया कि ये जानकारी सीबीडीटी की ओर से एक आरटीआई में पूछे गए सवाल के जवाब में दी गई है। 

बता दें, पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून थी। वे सभी लोग जिनके पैन कार्ड एक जुलाई, 2017 से पहले जारी हुए थे। उन्हें अपने पैन को आधार से लिंक करना था। 1 जुलाई,2017 के बाद जारी सभी पैन अपने आप ही आधार से लिंक हैं। 

कितने पैन कार्ड होल्डर्स हैं? 

रिपोर्ट में आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रा शेखर गौर को सीबीडीटी की ओर से मिले जवाब के हवाले से बताया गया कि भारत में 70.24 करोड़ पैन होल्डर्स हैं। इसमें से 57.25 करोड़ के पैन आधार से जुड़े हुए हैं।  11.5 करोड़ पैनकार्ड्स को आधार से लिंक न होने के चलते निष्क्रिय कर दिया गया है। 

पैन को दोबारा से 1000 रुपये का फाइन जमा करके रिएक्टीवेट किया जा सकता है। बता दें, पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर 50,000 रुपये या उससे अधिक का वित्तीय लेनदेन किया जा सकता है। इसके अलावा आईटीआर भरने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

कैसे चेक करें पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं?

आप भी आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं।

  • इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा। 
  • फिर 'Verify Your PAN' पर क्लिक करना होगा।
  • यहां आपको पैन, नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा। 
  • इसके बाद 'Continue' पर क्लिक करें। 
  • अब आपकी स्क्रीन पर पैन का स्टेटस आ जाएगा।

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