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पान मसाला-तंबाकू कारोबारी हो जाएं सावधान! टैक्स चोरी करेंगे तो फसेंगे, GST ने उठाया ये कदम

पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माण में शामिल करदाता अब संबंधित महीने के लिए खरीदे गए और खपत किए गए कच्चे माल और तैयार माल का विवरण बता सकते हैं।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published : Jun 08, 2024 16:34 IST, Updated : Jun 08, 2024 16:34 IST
Pan Masala - India TV Paisa
Photo:FILE पान मसाला

जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने टैक्स चोरी रोकने के लिए पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के कारोबारियों के लिए एक नया फार्म जारी किया है। इस फार्म के जरिए निर्माता कच्चे माल और तैयार माल का ब्यौरा कर अधिकारियों को देंगे। यह नया फॉर्म जीएसटी एसआरएम-2 है। जीएसटीएन ने इससे पहले ऐसे निर्माताओं की मशीनों के पंजीकरण के लिए जीएसटी एसआरएम-1 फॉर्म जारी किया था। जीएसटीएन ने सात जून को अपने करदाताओं को सूचित किया, ''फॉर्म जीएसटी एसआरएम-2 नामक दूसरा फॉर्म भी पोर्टल पर उपलब्ध है।

टैक्स चोरी करेंगे तो नपेंगे कारोबारी 

पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माण में शामिल करदाता अब संबंधित महीने के लिए खरीदे गए और खपत किए गए कच्चे माल और तैयार माल का विवरण बता सकते हैं।'' मूर सिंघी के कार्यकारी निदेशक रजत मोहन ने कहा कि नए फॉर्म जीएसटी एसआरएम-2 में कच्चे माल और तैयार माल का विस्तृत मासिक विवरण देना होगा। उन्होंने कहा कि इस फॉर्म का उद्देश्य पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों की विनिर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। 

मशीनों को पंजीकृत की प्रक्रिया शुरू हुई थी 

इससे पहले जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने पान मसाला, गुटखा और इसी तरह के तंबाकू उत्पादों के विनिर्माताओं के लिए उनकी मशीनों को पंजीकृत कराने को लेकर एक विशेष प्रक्रिया शुरू की थी। इस पहल का मकसद कर चोरी को रोकना थ। वित्त विधेयक 2024 के जरिए जीएसटी कानून में भी संशोधन किया गया। इसमें कहा गया कि पान मसाला, गुटखा और इसी तरह के तंबाकू उत्पादों के विनिर्माताओं को एक लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा, यदि वे एक अप्रैल से अपनी पैकिंग मशीनरी को जीएसटी अधिकारियों के पास पंजीकरण कराने में विफल रहते हैं। हालाकि, इस दंड प्रावधान को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। 

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