उपभोक्ता मामलों के विभाग के निर्देश के में कहा गया है कि 10 ग्राम या उससे छोटे पैक पर भी रिटेल सेल प्राइस और सभी अनिवार्य डिक्लेरेशन स्पष्ट रूप से प्रिंट करने होंगे।
दूसरी लग्जरी वस्तुओं पर मुआवजा सेस 22 सितंबर को खत्म हो गया था, जब जीएसटी दरों को सरल बनाते हुए केवल दो स्लैब 5 और 18 प्रतिशत तय किए गए थे, जबकि अल्ट्रा-लग्जरी वस्तुओं, एरेरेटेड ड्रिंक्स और अन्य हानिकारक वस्तुओं पर 40 प्रतिशत GST दर तय की गई थी।
पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माण में शामिल करदाता अब संबंधित महीने के लिए खरीदे गए और खपत किए गए कच्चे माल और तैयार माल का विवरण बता सकते हैं।
पानमसाला और गुटखा कारोबार की ओर से की जा रही टैक्स चोरी का मुद्दा आज की बैठक के लिए काफी अहम था। माना जा रहा था कि आज की बैठक में इस पर फैसला जरूर लिया जा सकता है।
अभी पान मसाला पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी और 60 प्रतिशत की दर से उपकर लगता है।
दिल्ली सरकार ने गुटखा, पान मसाला, खैनी और जर्दा’ समेत सभी चबाने वाले तम्बाकू के उत्पाद, बिक्री और स्टोर करने पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
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