नई दिल्ली: देश में पान-मसाला बनाने वालों और उसे खाने वालों के लिए बड़ी खबर है। FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) ने पान मसाला की पैकेजिंग के नियमों को और कड़ा कर दिया है। इसके तहत पान मसाला की प्लास्टिक पैकेजिंग पर रोक लगाई गई है। हालिया संशोधन के तहत, प्लास्टिक-बेस्ड या प्लास्टिक-लैमिनेटेड पैकेजिंग को पान मसाला के लिए मंजूर या तय पैकेजिंग मटीरियल में शामिल नहीं किया गया है।
दरअसल भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पान मसाला की पैकेजिंग के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों में ऐसे मटीरियल का इस्तेमाल करने को कहा गया है जो प्लास्टिक-मुक्त हों और पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक, एल्युमीनियम फॉयल और मेटलाइज़्ड लेयर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।
प्लास्टिक को बिल्कुल "ना"
केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले FSSAI के नए नियमों के तहत, पान मसाला को कागज, पेपरबोर्ड, सेलुलोज़ या प्राकृतिक रूप से मिलने वाली अन्य सामग्रियों में पैक किया जा सकता है, लेकिन इन सामग्रियों में प्लास्टिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा गया है कि पैकेजिंग में पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलिएस्टर, पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) या कोई अन्य सिंथेटिक पॉलीमर, को-पॉलीमर या लैमिनेट नहीं हो सकते।
यह पाबंदी सिर्फ आम प्लास्टिक पैकेजिंग तक ही सीमित नहीं है। बताए गए कागज और प्राकृतिक चीजों से बनी पैकेजिंग में एल्युमीनियम फॉइल और मेटलाइज़्ड परतें भी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर पैकेजिंग के बाहरी हिस्से में कागज का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसके अंदर प्लास्टिक या मेटलाइज़्ड परतें हैं, तो वह पैकेजिंग इस बदलाव में बताई गई शर्तों को पूरा नहीं करेगी।
टिन या कांच के कंटेनर इस्तेमाल करने की इजाजत
हालांकि पान-मसाला निर्माताओं के लिए राहत की बात ये है कि FSSAI ने निर्माताओं को पान मसाला के लिए टिन या कांच के कंटेनर इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। नई एंट्री के तहत इन्हें अलग से मंजूरी प्राप्त पैकेजिंग विकल्पों के तौर पर लिस्ट किया गया है।
इस संशोधन में यह भी कहा गया है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत बनाए गए प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के कुछ प्रावधान पान मसाला की पैकेजिंग पर भी लागू होंगे।
पान-मसाला को लेकर दिसंबर 2025 में ये खबर भी सामने आई थी कि किसी भी साइज़ या वजन के पान मसाला पैकेट पर रिटेल सेल प्राइस और अन्य सभी अनिवार्य विवरणों को स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक होगा।
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