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सावधान! 31 मई तक पैन को आधार से लिंक करा लेंगे तो इस कार्रवाई से बच जाएंगे,आयकर विभाग ने दी फ्रेश सलाह

 Published : May 28, 2024 02:48 pm IST,  Updated : May 28, 2024 02:51 pm IST

आयकर नियमों के मुताबिक, अगर स्थायी खाता संख्या (पैन) बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है, तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाना जरूरी है।

आधार को पैन से ऑनलाइन लिंक कराया जा सकता है।- India TV Hindi
आधार को पैन से ऑनलाइन लिंक कराया जा सकता है। Image Source : FILE

अगर आप टैक्सपेयर हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को ऊंची दर पर टैक्स कटौती से बचने के लिए 31 मई तक पैन को आधार से जोड़ने की सलाह दी है। आयकर नियमों के मुताबिक, अगर स्थायी खाता संख्या (पैन) बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है, तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाना जरूरी है। भाषा की खबर के मुताबिक, आयकर विभाग ने पिछले महीने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अगर निर्धारिती तारीख 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ा जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

दंड से बचना है तो लिंक करा लें

खबर के मुताबिक, विभाग ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ऊंची दर पर टैक्स कटौती से बचने के लिए 31 मई 2024 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ें, अगर आपने पहले से नहीं किया है। आयकर विभाग ने एक अलग पोस्ट में बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलर सहित रिपोर्टिंग संस्थाओं को दंड से बचने के लिए 31 मई तक एसएफटी दाखिल करने को भी कहा। विभाग ने कहा कि एसएफटी (निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन का विवरण) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मई 2024 है। सही और समय पर दाखिल करके दंड से बचें।

1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है

रिपोर्टिंग संस्थाओं विदेशी मुद्रा डीलर, बैंक, उप-रजिस्ट्रार, एनबीएफसी, डाकघर, बॉन्ड/ऋणपत्र जारीकर्ता, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, लाभांश का भुगतान करने वाली या शेयर वापस खरीदने वाली कंपनियों का टैक्स अधिकारियों के समक्ष एसएफटी रिटर्न दाखिल करना जरूरी है।

एसएफटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर हर डिफ़ॉल्ट दिन के लिए 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एसएफटी दाखिल न करने या गलत डिटेल दाखिल करने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। आयकर विभाग एसएफटी के जरिए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए ज्यादा मूल्य के लेन-देन पर नजर रखता है।

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