
Atal Pension Yojna: with invest Rs 210 monthly you will get Rs 60000 pension
नई दिल्ली। भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था में पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अटल पेंशन योजना की शुरुआत की है, जो कम निवेश में पेंशन की गारंटी के लिए एक बेहतर विकल्प है। अटल पेंशन योजना के तहत सरकार अंशदान के आधार पर 1000 से लेकर 5000 रुपये महीना पेंशन की गारंटी देती है। 40 साल उम्र तक का व्यक्ति अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
एक साल में मिलेगी अधिकतम 60,000 रुपये की पेंशन
अटल पेंशन योजना का मकसद हर तबके को पेंशन के दायरे में लाना है। हालांकि, पेंशन निधि विनियामक व विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने सरकार से अटल पेंशन योजना (APY) के तहत अधिकतम उम्र बढ़ाने की सिफारिश की है। योजना के तहत अकाउंट में हर महीने एक तय योगदान करने पर रिटायरमेंट के बाद 1 हजार रुपये से 5 हजार रुपये मासिक तक की पेंशन मिलेगी। सरकार हर 6 महीने में सिर्फ 1239 रुपये के अंशदान पर 60 साल की उम्र के बाद आजीवन 5,000 रुपये महीना या 60,000 रुपये सालाना पेंशन की गारंटी दे रही है।
हर माह देने होंगे 210 रुपये
मौजूदा नियमों के अनुसार अगर 18 साल की उम्र में योजना से अधिकतम 5 हजार रुपये मंथली पेंशन के लिए जुड़ते हैं तो आपको हर महीने 210 रुपये देने होंगे। अगर यही पैसा हर तीन महीने में देते हैं तो 626 रुपये और छह महीने में देने पर 1,239 रुपये देने होंगे। महीने में 1,000 रुपये पेंशन पाने के लिए अगर 18 साल की उम्र में निवेश करते हैं तो मासिक 42 रुपये देने होंगे।
जल्द जुड़ने से होगा ज्यादा फायदा
मान लिजिए कि 5 हजार रुपये पेंशन के लिए आप 35 की उम्र में जुड़ते हैं तो 25 साल तक हर 6 महीने में 5,323 रुपये जमा करना होगा। ऐसे में आपका कुल निवेश 2.66 लाख रुपये होगा, जिसपर आपको 5 हजार रुपये मंथली पेंशन मिलेगी। जबकि 18 की उम्र में जुड़ने पर आपका कुल निवेश सिर्फ 1.04 लाख रुपये ही होगा। यानी एक ही पेंशन के लिए करीब 1.60 लाख रुपये ज्यादा निवेश करना होगा।
स्कीम से जुड़ी अन्य बातें
- आप पेमेंट के लिए 3 तरह का प्लान चुन सकते हैं, मंथली निवेश, तिमाही निवेश या छमाही निवेश।
- 60 साल के बाद से आपको आजीवन हर महीने 5 हजार रुपये महीना पेंशन मिलती रहेगी।
- योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना के जरिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण संचालित कर रहा है।
- इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD के तहत इसमें टैक्स छूट का फायदा मिलता है।
- एक सदस्य के नाम से सिर्फ 1 ही अकाउंट खुलेगा। कई बैंकों में अकाउंट खोलने की सुविधा है।
- शुरू के 5 साल सरकार की ओर से भी योगदान राशि दी जाएगी।
- अगर 60 साल के पहले या बाद में सदस्य की मौत हो जाती है, तो पेंशन की जीवनसाथी को मिलेगी।
- अगर सदस्य और वाइफ दोनों की मौत हो जाती है तो सरकार नॉमिनी को पेंशन देगी।