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अटल पेंशन योजना को आधार से जोड़ने के लिये नया फार्म एक जनवरी से

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Dec 31, 2017 03:06 pm IST,  Updated : May 11, 2018 04:22 pm IST

APY अंशधारक पंजीकरण फार्म को इसके हिसाब से संशोधित किया है ताकि आधार को खाते से जोड़ने के बारे में सहमति प्राप्त की जा सके और उसका सत्यापन हो सके

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नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक (PFRDA) ने अटल पेंशन योजना (APY) सेवा प्रदाताओं से अंशधारकों के आधार को उनके खाते से जोड़ने के बारे में मंजूरी लेने के लिये संशोधित फार्म का उपयोग करने को कहा है। सरकार का प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एपीवाई पेंशन की गारंटी देती है। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने एक परिपत्र में कहा कि आधार को APY से जोड़ने को लेकर वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग तथा APY सेवा प्रदाताओं के साथ कई बैठकें हुई है।

इस प्रकार की अंतिम बैठक एक महीने पहले हुई। बैठक में पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक आफ बड़ौदा तथा ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स ने भाग लिये। परिपत्र के अनुसार APY अंशधारक पंजीकरण फार्म को इसके हिसाब से संशोधित किया है ताकि आधार को खाते से जोड़ने के बारे में सहमति प्राप्त की जा सके और उसका सत्यापन हो सके। इसमें कहा गया है, ‘‘सभी APY सेवा प्रदाताओं को जनवरी 2018 से संशोधित फार्म प्राप्त करना और उसके हिसाब से विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है।’’

आधार के बारे में सूचना प्राप्त करने के बाद सेवा प्रदाताओं को उसे ‘सेंट्रल रिकार्डकीपिंग एजेंसी’ पर अपलोड कराना होगा। अटल पेंशन योजना 18 साल से 40 वर्ष के सभी खाताधारकों के लिये है। इसके तहत अंशधारकों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद न्यूनतम 1,000 रुपये से 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिलता है जो उनके योगदान पर निर्भर है।

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