देशभर के निवेशकों के बीच सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) एक पॉपुलर सेविंग स्कीम है। इसकी वजह यह है कि इसमें निवेशकों को बिना जोखिम शानदार रिटर्न मिलता है। मौजूदा समय में पीपीएफ पर 7.10% की दर से ब्याज मिल रहा है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खाते के लिए लॉक-इन अवधि 15 वर्ष है। हालांकि, इस दौरान निकासी के विकल्प बहुत कम होते हैं। साथ ही खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति नहीं होती है।
आंशिक निकासी का विकल्प 5 साल बाद
पीपीएफ खाताधारकों को खाता खोलने की तिथि से 5 साल बाद शेष राशि का एक हिस्सा निकालने की अनुमति मिलती है। आप निकासी से पहले चौथे वित्तीय वर्ष के अंत में शेष राशि का 50% तक निकाल सकते हैं। मैच्योरिटी से पहले पीपीएफ खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति केवल कुछ शर्तों के तहत दी जाती है, जैसे कि चिकित्सा आपात स्थिति, उच्च शिक्षा के लिए पैसे की जरूरत, या एनआरआई बनना। हालांकि, समय से पहले बंद करने पर जुर्माने के रूप में, अर्जित ब्याज का 1% काट लिया जाता है।
5 साल से पहले PPF अकाउंट बंद करने की अनुमति नहीं
खाता खोले जाने के कम से कम 5 साल पहले पीपीएफ अकाउंट को बंद नहीं किया जा सकता। खाताधारक को खाता बंद करने से पहले फॉर्म 5 और सहायक दस्तावेज उस बैंक या डाकघर में प्रस्तुत करना होगा जहां PPF खाता है। प्री-क्लोजर के दौरान खाता में जमा पूरी राशि निकालनी होती है।
मैच्योरिटी से पहले पीपीएफ खाता ऐसे बंद करें
- सबसे पहले उस बैंक या डाकघर में जाएं जहां आपका PPF खाता है।
- फॉर्म 5 भरें, जो PPF खाता बंद करने का फॉर्म है।
- अपने PPF खाते को समय से पहले बंद करने के कारण बताने वाले जरूरी दस्तावेज जमा करें।
- चिकित्सा संबंधी आपात स्थितियों के लिए, चिकित्सा रिपोर्ट और अस्पताल के बिल प्रदान करें।
- उच्च शिक्षा के लिए, प्रवेश पत्र और शुल्क रसीदें जमा करें।
- निवास स्थिति (NRI) में परिवर्तन के मामले में, वीजा और पासपोर्ट जैसे प्रमाण प्रदान करें।
- सत्यापन के बाद, बैंक/डाकघर आापके आवेदन पर कार्रवाई करेगा।
- जानकारी सही पाई जाने पर आपका पीपीएफ अकाउंट बंद कर दिया जाएगा।
- इसके बाद, शेष राशि आपके लिंक किए गए बचत खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
- बैंक/डाकघर के आधार पर, इस प्रक्रिया में 7-10 दिन लेंगे।