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Post Office की कामाल की यह सेविंग स्कीम, मिल रहा 7.4% की दर से ब्याज

डाकघर एमआईएस खाते के लिए अधिकतम लॉक-इन अवधि 5 वर्ष है। स्कीम परिपक्व होने के बाद निवेशक निवेश की गई राशि निकाल सकता है या दोबारा निवेश कर सकता है। निवेशक जमा की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति से पहले जमा राशि नहीं निकाल सकता है।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published : Mar 24, 2024 12:23 IST, Updated : Mar 24, 2024 12:23 IST
POMIS - India TV Paisa
Photo:FILE डाकघर मासिक आय योजना

Post Office की डाकघर मासिक आय योजना (POMIS) सबसे अधिक कमाई वाली, कम जोखिम वाली और गारंटीड रिटर्न देने वाली सेविंग स्कीम है जो प्रति वर्ष 7.4% की दर से ब्याज प्रदान कर रहा है। इस योजना में, निवेशक हर महीने जमा कर सकते हैं। इस योजना में सबसे अच्छी बात है कि मिलने वाले ब्याज से कोई टीडीएस नहीं काटा जाता है। यह योजना-अन्य डाकघर योजनाओं की तरह-वित्त मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसलिए निवेश पर कोई जोखिम नहीं हे। 

कितने निवेश से कर सकते हैं शुरुआत 

आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, आप 1,000 रुपये के मामूली निवेश और 1,000 रुपये के गुणक में एक डाकघर एमआईएस खाता खोल सकते हैं। डाकघर एमआईएस खाते में सिंगल अकाउंट में अधिकतम निवेश सीमा ₹9 लाख है। वहीं ज्वाइंट अकाउंट के लिए अधिकतम जमा सीमा ₹15 लाख तक है। 

परिपक्वता अवधि

डाकघर एमआईएस खाते के लिए अधिकतम लॉक-इन अवधि 5 वर्ष है। स्कीम परिपक्व होने के बाद निवेशक निवेश की गई राशि निकाल सकता है या दोबारा निवेश कर सकता है। निवेशक जमा की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति से पहले जमा राशि नहीं निकाल सकता है। यदि निवेशक लॉक-इन अवधि समाप्त होने से पहले निवेश राशि निकाल लेता है, तो जुर्माना लगाया जाता है। यदि खाता खोलने की तारीख से तीन साल से पहले खाता बंद कर दिया जाता है, तो मूलधन से 2% राशि काट ली जाती है और 5 साल से पहले बंद करने पर मूलधन से 1% राशि काट ली जाती है।

नॉमिनी 

निवेशक एक लाभार्थी को नॉमिनी बना सकता है ताकि वह अपने निधन के बाद लाभ और धनराशि का दावा कर सके। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि खाता खोलने के बाद भी एक नामांकित व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है।

एमआईएस खाता खोलने की पात्रता

POMIS खाता खोलने के लिए निवेशक को निवासी भारतीय होना आवश्यक है। अनिवासी भारतीय (एनआरआईएस) डाकघर एमआईएस खाता खोलने के पात्र नहीं हैं। एक निवासी भारतीय 10 वर्ष और उससे अधिक उम्र के नाबालिग बच्चे की ओर से भी POMIS खाता खोल सकता है। हालांकि, बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही फंड उठा सकता है।

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