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म्यूचुअल फंड-डीमैट सहित पर्सनल फाइनेंस से जुड़े ये 5 नियम 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे, जानें पूरी डिटेल

अगले महीने से विदेशी खर्चों पर नया टीसीएस नियम (New TCS rule) भी लागू होगा। स्मॉल सेविंग्स अकाउंट के लिए भी नए नियम होंगे लागू।

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Updated on: September 23, 2023 10:17 IST
पर्सनल फाइनेंस- India TV Paisa
Photo:PIXABAY पर्सनल फाइनेंस

सितंबर महीने को खत्म होने में अब चंद रोज ही बचे हैं। अगले महीने 1 अक्टूबर 2023 से म्यूचुअल फंड्स (Mutual Funds), डीमैट अकाउंट (Demat Accounts)सहित कई पर्सनल फाइनेंस (Personal Finance) से जुड़े नियम बदलने वाले हैं। लाइव मिंट की खबर के मुताबिक, अगले महीने से  विदेशी खर्चों पर नया टीसीएस नियम (New TCS rule) भी लागू होगा। आप अगर आगामी 30 सितंबर तक म्यूचुअल फंड फोलियो, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट्स में अपना नॉमिनी नहीं ऐड करते हैं तो 1 अक्टूबर से इनके लिए अलग नियम होंगे। क्या आप भी इन नियमों के दायरे में होंगे, इसे जानने के लिए आइए हम यहां पांच पर्सनल फाइनेंस के लिए बदलने वाले नियमों की चर्चा करते हैं। 

टीसीएस का नया नियम

1 अक्टूबर 2023 से क्रेडिट कार्ड पर 7 लाख रुपये से ज्यादा का विदेशी खर्च 20 प्रतिशत टीसीएस (New TCS rule) के दायरे में होगा। हां, अगर ऐसे खर्च इलाज या एजुकेशन के मकसद के लिए किए जाते हैं, तो टीसीएस 5 प्रतिशत लागू  होगा। विदेशी शिक्षा के लिए लोन लेने वालों के लिए 7 लाख रुपये की लिमिट से ऊपर, 0.5 प्रतिशत टीसीएस दर लागू की जाएगी। 

ट्रेडिंग अकाउंट यानी डीमैट में बदलाव

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड्स डीमैट अकाउंट (Demat Account) होल्डर्स के लिए नॉमिनी को ऐड करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तय कर रखी है। इसके बाद व्यापार के साथ-साथ डीमैट अकाउंट्स के मूल्यांकन के आधार पर जिसमें नॉमिनी डिटेल्स का ऑप्शन अपडेट नहीं होगा, अकाउंट्स को फ्रीज किया जा सकता है। 

स्मॉल सेविंग्स अकाउंट के लिए आधार

अगर आप सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), पोस्ट ऑफिस डिपोजिट और दूसरी छोटी बचत स्कीम के तहत अकाउंट चलाते हैं तो आपको 1 अक्टूबर से अपना आधार नंबर जमा करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो स्मॉल सेविंग्स अकाउंट में निवेश करने पर रोक लगा दी जाएगी।  पीपीएफ (PPF) , एसएसवाई, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) आदि छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए पैन और आधार (Aadhaar) नंबर जरूरी है। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 को इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था। 

2000 रुपये के नोट जमा करा दें

अगर आपके पास अभी भी 2000 रुपये के नोट हैं तो 30 सितंबर 2023 तक इन्हें जरूर जमा कर दें। रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट बदलने की समय सीमा तय की है। 

बर्थ सर्टिफिकेट आधार और सरकारी नौकरी के लिए सिंगल डॉक्यूमेंट बनेगा

अगले महीने 1 अक्टूबर, 2023 से बर्थ सर्टिफिकेट  आधार और सरकारी नौकरियों के लिए एक ही डॉक्यूमेंट बन जाएगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 आगामी 1 अक्टूबर, 2023 से पूरे देश में लागू होगा। यह अधिनियम किसी शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, मतदाता सूची तैयार करने, आधार संख्या, शादी के रजिस्ट्रेशन या सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति के लिए सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट के इस्तेमाल की परमिशन देता है। 

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