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डीमैट अकाउंट और MF फोलियो इस महीने हो सकता है फ्रीज! फटाफट कर लीजिए ये जरूरी काम

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के एक सर्कुलर के मुताबिक, डीमैट या म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए नॉमिनी की डिटेल डालनी जरूरी है।

Sourabha Suman Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Published on: September 17, 2023 9:45 IST
mutual fund- India TV Paisa
Photo:PIXABAY म्यूचुअल फंड

क्या आपका डीमैट अकाउंट (Demat Account) है? क्या आप म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश करते हैं? अगर हां, तो क्या आपने इनमें अपने नॉमिनी यानी आपने अपने उत्तराधिकारी को शामिल (nominee details for mutual funds) किया है? अगर नहीं किया है तो आपका वह डीमैट अकाउंट या म्यूचुअल फंड फोलियो (Mutual Fund Folio) इस महीने फ्रीज हो सकता है। आप कोई ट्रांजैक्शन या निवेश नहीं कर सकेंगे। आपको बता दें कि आगे परेशानी न हो, आप यह काम 30 सितंबर 2023 तक जरूर कर लें। 

सेबी ने बढ़ाई थी डेडलाइन 

खबर के मुताबिक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 28 मार्च, 2023 को एक सर्कुलर के जरिये कहा था कि बाजार में हिस्सा लेने वालों से मिले रिक्वेस्ट के आधार पर एक फैसला लिया गया थाष। इसमें तय किया गया कि 15 जून, 2022 के सेबी सर्कुलर के पैरा 4 में उल्लिखित नियम फोलियो (mutual funds folio) को फ़्रीज़ करना 31 मार्च, 2023 के बजाय 30 सितंबर, 2023 से लागू होगा।

नॉमिनेशन से एग्जिट करने का ऑप्शन

अगर आप उन निवेशकों में से हैं जो नॉमिनेशन जमा नहीं करना चाहते हैं, वे म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में यूनिट्स को फ्रीज होने से बचाने के लिए ऑप्ट-आउट डिक्लेयरेशन दे सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, जो निवेशक नॉमिनेशन में शामिल होने या एग्जिट का ऑप्शन चाहते हैं, लेकिन अभी तक अपनी नॉमिनी (nominee) की जानकारी जमा नहीं की है, वह स्टॉक ब्रोकर्स या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर ऐसा कर सकते हैं जो यह सर्विस देते हैं।

नॉन-डीमैट फोलियो वाले यहां कर सकते हैं नॉमिनी डिटेल्स

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया (AMFII India) की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, CAMs और KFintech ने नॉन-डीमैट फोलियो (Non-demat) वाले सभी व्यक्तिगत निवेशकों के लिए नॉमिनी डिटेल ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा एलेबल की है। आप यहां से भी यह जरूरी काम कर सकते हैं।  नॉमिनी को शामिल करना एक ऐसी सुविधा है जो किसी व्यक्ति को एक व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी तय करने में सक्षम बनाती है, जो यूनिटहोल्डर की मृत्यु की स्थिति में राशि को क्लेम कर सके।

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