Monday, May 20, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. ऑनलाइन IT रिटर्न भरने के लिए शुरू हुई नई सर्विस, ATM से हासिल कर सकेंगे इलेक्‍ट्रॉनिक सत्‍यापन कोड

ऑनलाइन IT रिटर्न भरने के लिए शुरू हुई नई सर्विस, ATM से हासिल कर सकेंगे इलेक्‍ट्रॉनिक सत्‍यापन कोड

दस्तावेज रहित ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा देने की योजना के तौर पर ई-आयकर रिटर्न के लिए ATM आधारित वैधता प्रणाली शुरू की है।

Abhishek Shrivastava
Published on: June 04, 2016 18:52 IST
ऑनलाइन IT रिटर्न भरने के लिए शुरू हुई नई सर्विस, ATM से हासिल कर सकेंगे इलेक्‍ट्रॉनिक सत्‍यापन कोड- India TV Paisa
ऑनलाइन IT रिटर्न भरने के लिए शुरू हुई नई सर्विस, ATM से हासिल कर सकेंगे इलेक्‍ट्रॉनिक सत्‍यापन कोड

नई दिल्‍ली। इनकम टैक्‍स विभाग ने सालाना इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने के मामले में दस्तावेज रहित ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा देने की योजना के तौर पर ई-आयकर रिटर्न के लिए ATM आधारित वैधता प्रणाली शुरू की है। एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी ने बताया कि करदाता का जहां खाता है उस बैंक द्वारा आपकी एटीएम की पूर्व-वैधता के जरिए इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) प्राप्त किया जा सकता है। एसबीआई ने कल से यह सुविधा शुरू कर दी है, जबकि अन्य बैंक जल्दी ही इसका अनुसरण करेंगे।

विभाग ने पिछले महीने उन लोगों के लिए, जिनके पास इंटरनेट बैंकिंग सुविधा नहीं है बैंक खाता आधारित वैधता सुविधा की शुरुआत की है। नई सुविधा विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल-इनकमटैक्‍सइंडियाईफाइलिंग डॉट गव डॉट इन पर उपलब्ध है और यह ओटीपी जांच प्रणाली के उपयोग के जरिए काम करेगा, जिसे विभाग ने पिछले साल आधार संख्या के जरिए शुरू किया था।

इस पहल का उपयोग ई-आयकर रिटर्न के लिए किया जा रहा है ताकि करदाताओं को अंतिम प्रक्रिया के तौर पर आरटीआर-वी के दस्तावेज बेंगलुरु स्थित केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) को भेजने की जहमत नहीं उठानी पड़े। इनकम टैक्‍स विभाग इन सभी उपायों को इलेक्‍ट्रॉनिक तरीके से दाखिल की जाने वाली आईटीआर की वैधता सुनिश्चित करने के लिए कर रहा है ताकि ई-फाइलिंग के बाद करदाता को अंतिम निदान एवं प्रसंस्करण के लिए आईटीआर-वी को बेंगलुरु  स्थित केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र को डाक से भेजने की जरूरत नहीं होगी। नए आईटीआर फॉर्म हाल ही में अधिसूचित किए गए हैं।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement