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344 दवाओं पर प्रतिबंध की अधिसूचना हुई खारिज, हाईकोर्ट ने सरकार के कदम को बताया बेतरतीब

 Written By: Abhishek Shrivastava
 Published : Dec 01, 2016 01:58 pm IST,  Updated : Dec 01, 2016 04:52 pm IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने ने गुरुवार को 344 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं पर रोक लगाने की केंद्र सरकार की अधिसूचना खारिज कर दी।

344 दवाओं पर प्रतिबंध की अधिसूचना हुई खारिज, हाईकोर्ट ने सरकार के कदम को बताया बेतरतीब- India TV Hindi
344 दवाओं पर प्रतिबंध की अधिसूचना हुई खारिज, हाईकोर्ट ने सरकार के कदम को बताया बेतरतीब

नई दिल्‍ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को 344 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं पर रोक लगाने की केंद्र सरकार की अधिसूचना खारिज कर दी। इनमें डी कोल्ड टोटल, कॉरेक्स कफ सीरप और विक्स एक्शन 500 समेत 344 दवाएं शामिल थीं।

न्यायमूर्ति आर.एस. एंडलॉ ने फार्मा कंपनियों द्वारा दायर 454 याचिकाओं को स्वीकार करते हुए केंद्र द्वारा 10 मार्च को जारी की गई अधिसूचना को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह कदम बेतरतीब तरीके से उठाया गया था।

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  • फाइजर, ग्लेनमार्क, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रेकिट बेंकाइजर, सिप्ला समेत कई फार्मा कंपनियों ने सरकार के फैसले के खिलाफ गुहार लगाई थी।
  • सरकार ने अदालत को बताया था कि अधिकांश फार्मा कंपनियों द्वारा बेची जाने वाली एफडीसी दवाएं रोगियों की सुरक्षा के लिए खतरा हैं।
  • सरकार ने इस आधार पर दवाओं पर रोक लगा दी थी कि इनसे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा होता है, इसलिए इन्हें तुरंत वापस लेने की आवश्यकता है।
  • सरकार ने साथ ही दलील दी थी कि इन दवाओं के सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं।
  • फार्मा कंपनियों ने सरकार के दावे को बेकार बताते हुए कहा था कि क्लिनिकल आंकड़ों को ध्यान में रखे बिना यह रोक लगाई गई।
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