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सरकार ने दिए होटल और रेस्‍टोरेंट्स को कीमत घटाने के निर्देश, जानिए कहां आपको 5% और कहां देना है 18% GST

 Written By: Manoj Kumar @kumarman145
 Published : Jul 11, 2017 02:03 pm IST,  Updated : Jul 12, 2017 03:45 pm IST

मंगलवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने रेस्टोरेंट और ढाबे पर लगने वाले GST की दरों के बारे में विस्‍तार से जानकारी दी है, जो सबके लिए जरूरी है।

सरकार ने दिए होटल और रेस्‍टोरेंट को कीमत घटाने के निर्देश, जानिए कहां आपको 5% और कहां देना है 18% GST- India TV Hindi
सरकार ने दिए होटल और रेस्‍टोरेंट को कीमत घटाने के निर्देश, जानिए कहां आपको 5% और कहां देना है 18% GST

 नई दिल्ली। राजस्‍व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि होटल, रेस्‍टोरेंट्स मालिकों को भी फूड आइटम्‍स की कीमतें घटानी चाहिए। उन्होंने कहा कि होटल, रेस्‍टोरंट्स को लागत घटने का फायदा ग्राहकों को भी देना होगा।  हसमुख अधिया ने कहा कि जीएसटी खाने के पूरे बिल पर लगाया जाता है। इसमें सर्विस चार्ज भी शामिल होता है। सिर्फ लिकर इसमें शामिल नहीं होती, क्‍योंकि उस पर अभी भी वैट वसूला जा रहा है। ऐसे में उन्‍हें लागत घटने का फायदा ग्राहक को भी देना चाहिए।

देशभर में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) को लागू हुए 10 दिन से ज्यादा बीत गए हैं। लेकिन 10 दिन बाद भी GST को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है। आम आदमी और कारोबारी जानना चाहते हैं कि कहां पर कितना टैक्स लागू हो रहा है। मंगलवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम (CBEC) ने रेस्टोरेंट और ढाबे पर लगने वाले GST पर जानकारी दी है:

  • ऐसा ढाबा या रेस्टोरेंट जिसका सालाना टर्नओवर 75 लाख रुपए से कम हो, वहां पर सिर्फ 5 फीसदी GST लागू होगा।
  • ऐसा रेस्टोरेंट जहां पर एसी की सुविधा नहीं है और शराब भी नहीं परोसी जाती, वहां पर 12 फीसदी GST लागू होगा।
  • ऐसे रेस्टोरेंट जहां पर एसी की सुविधा है और शराब भी परोसी जाती हो, या फिर दोनो में से कोई एक सुविधा हो, वहां पर 18 फीसदी GST लागू होगा।
  • रेस्टोरेंट्स की तरफ से बेचे जाने वाले खुले और प्री कूल नमकीन पर 12 फीसदी GST लागू किया जाएगा।
  • देशभर में किसी भी रेस्टोरेंट में कहीं भी 28 फीसदी GST लागू नहीं है।
  • केवल फाइव स्‍टार होटल के रेस्‍टोरेंट में 28 फीसदी जीएसटी लगेगा।
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