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बत्ती गुल! राजस्थान महाराष्ट्र सहित 13 राज्यों की बिजली कंपनियों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 27 डिस्कॉम पर लगी पाबंदी

 Written By: Indiatv Paisa Desk
 Published : Aug 18, 2022 08:16 pm IST,  Updated : Aug 19, 2022 06:20 am IST

POSOCO ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX), पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया (PXIL) और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज (HPX) को 13 राज्यों की वितरण कंपनियों के कारोबार को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया है।

Electricity- India TV Hindi
Electricity Image Source : FILE

बिजली वितरण कंपनियों का बकाया अब वाकई में खतरे के निशान को पार कर गया है। इसे देखते हुए सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरशन लि.(पोसोको) ने तीन बिजली बाजारों आईईएक्स, पीएक्सआईएल और एचपीएक्स से 13 राज्यों की 27 विद्युत वितरण कंपनियों के बिजली कारोबार को प्रतिबंधित कर दिया है। इन वितरण कंपनियों के ऊपर बिजली उत्पादक कंपनियों का पैसा बकाया है। 

इन 13 राज्यों पर संकट 

POSOCO ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX), पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया (PXIL) और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज (HPX) को 13 राज्यों की वितरण कंपनियों के कारोबार को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड शामिल हैं। 

27 वितरण कंपनियों पर लगा प्रतिबंध

बिजली मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला पोसोको देश में बिजली व्यवस्था के एकीकृत परिचालन का प्रबंधन करता है। पोसोको ने तीनों बिजली बाजारों को लिखे पत्र में कहा है कि 13 राज्यों में 27 वितरण कंपनियों के लिये बिजली बाजार के सभी उत्पादों में खरीद बिक्री डिलिवरी तारीख 19 अगस्त, 2022 से अगली सूचना तक पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। 

क्यों लिया ये कठिन फैसला 

पत्र में कहा गया है कि प्राप्ति (भुगतान पुष्टि और उत्पादकों के चालान में पारदर्शिता लाने के लिए बिजली खरीद विश्लेषण) पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन वितरण कंपनियों के ऊपर बिजली उत्पादक कंपनियों के बकाया को देखते हुए यह फैसला किया गया है। भुगतान सुरक्षा व्यवस्था के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को उत्पादक कंपनियों का बकाया भुगतान नहीं होने पर विद्युत बाजार में कारोबार को लेकर प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसके तहत, ‘‘बिजली की आपूर्ति तभी की जाएगी जब पर्याप्त भुगतान सुरक्षा व्यवस्था बनायी रखी जाए या उसके अभाव में अग्रिम भुगतान किया जाता है।’’ 

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