Saturday, April 27, 2024
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PM Kisan Mann Dhan योजना के तहत हर माह मिलेंगे 3000 रुपए, बस करना होगा ये काम

पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: October 11, 2020 19:24 IST
PM Kisan Maan Dhan Yojana gets rs 3000 per month pension to farmer- India TV Paisa
Photo:FILE PHOTO

PM Kisan Maan Dhan Yojana gets rs 3000 per month pension to farmer

नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल किसानों को पेंशन देने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की उम्र के बीच का कोई भी किसान भाग ले सकता है। उसे 60 साल की उम्र तक आंशिक रूप से योगदान देना होता है। यह योगदान 55 रुपए महीने से 200 रुपए महीने के बीच है। 60 साल की उम्र प्राप्‍त करने पर किसान को 3 हजार रुपए महीने की पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। अब तक इस योजना से करीब 20 लाख किसान जुड़ चुके हैं।

कैसे ले सकते हैं योजना का लाभ

किसान पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाला कोई भी छोटी जोत वाला और सीमांत किसानों के लिए हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन है। इन्हें योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 रुपए से 200 रुपए तक मासिक अंशदान करना होगा, जो उनकी उम्र पर निर्भर है। अगर 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो मासिक अंशदान 55 रुपए या सालाना 660 रुपए होगा। वहीं अगर 40 वर्ष की उम्र में जुड़ते हैं तो 200 रुपए महीना या 2400 रुपए सालाना योगदान करना होगा।

सरकार भी करेगी बराबर का अंशदान

पीएम किसान मानधन में जितना योगदान किसान का होगा, उसी के बराबर योगदान सरकार भी पीएम किसान अकाउंट में करेगी। यानी अगर आपका योगदान 55 रुपए है तो सरकार भी 55 रुपए का योगदान करेगी।

योजना को बीच में छोड़ने का विकल्‍प

लाभार्थी स्वैच्छिक रूप से पांच वर्षों के नियमित योगदान के बाद योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं। बाहर निकलने पर उनकी पूरा योगदान राशि को पेंशन कोष प्रबंधक जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की ओर से बचत बैंक दरों के अनुरूप ब्याज के साथ वापस किया जाएगा। मंत्री ने आगे कहा कि जो किसान पीएम-किसान योजना के लाभार्थी हैं, उनके पास उस योजना से प्राप्त होने वाली राशि से, बीमा योजना के लिए सीधे अपना योगदान करने का विकल्प होगा। नियमित योगदान करने नहीं होने की स्थिति में, लाभार्थियों को निर्धारित ब्याज दर सहित बकाया राशि का भुगतान करके अपने योगदान को नियमित करने की अनुमति होगी।

कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन

पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और खसरा-खतौनी की नकल ले जानी होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 फोटो और बैंक की पासबुक की भी जरूरत होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को अलग से कोई भी फीस नहीं देनी होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान का किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाएगा।

इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम (EPFO) जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसानों को यह पेंशन लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के लिए विकल्प चुना है, वह भी इसके लिए पात्र नहीं हैं। वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना के लिए विकल्प चुना है, वह भी इसके लिए योग्‍य नहीं हैं।

योजना की प्रमुख विशेषता

योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि पति अथवा पत्नी अलग-अलग भी 3,000 रुपए की पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे, लेकिन उन्हें पेंशन कोष में अलग से योगदान करना होगा। 60 साल की आयु पूरी होने से पहले किसान की मृत्यु की स्थिति में पति अथवा पत्नी योजना को जारी रख सकते हैं। अगर किसान की 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु हो जाती है, तो पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50 फीसदी यानी 1,500 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी।

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