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शादी के लिए बैंक से ढाई लाख विड्रॉ करना नहीं रह गया आसान, RBI की इन शर्तां को पूरा करना होगा जरूरी

Manish Mishra Published : Nov 22, 2016 01:31 pm IST, Updated : Nov 22, 2016 05:03 pm IST

शादी-विवाह के लिए बैंक अकाउंट से 2.5 लाख रुपये निकालने की छूट के संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।

नई दिल्ली। शादी-विवाह के लिए बैंक अकाउंट से 2.5 लाख रुपये निकालने की छूट के संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। RBI की शर्तों के मुताबिक, इस निकासी के लिए शादी का कार्ड, विवाह भवन और कैटरिंग सेवा देने वालों के किए गए एडवांस पेमेंट की कॉपी देनी होगी।

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RBI की शर्तें

  • विशेष निकासी की सुविधा की घोषणा के चार दिन बाद RBI ने गाइडलाइंस जारी करते हुए कई शर्तें लगाईं हैं।
  • निकासी की अनुमति 8 नवंबर के सरकार के निर्णय से पहले के उपलब्ध राशि से ही होगी।
  • उसी दिन सरकार ने 500 और 1,000 रुपए के नोट पर पाबंदी की घोषणा की थी।
  • इतना ही नहीं यह राशि उसी शादी के लिए होगी, जो 30 दिसंबर या उससे पहले हो।
  • बैंकों को यह भी कहा गया है कि इस प्रकार की निकासी के लिए रिकॉर्ड रखें।
  • उन्हें उन लोगों की सूची सौंपनी होगी, जिन्हें उस राशि से भुगतान किया गया है।
  • नोटबंदी के बाद बैंक खातों से पैसे निकालने पर कुछ प्रतिबंध के कारण शादी के सीजन में विशेष निकासी की सुविधा दी गई है।
  • बैंकों में नकदी की कमी को देखते हुए निकासी पर कुछ पाबंदी लगाए गए हैं।

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RBI की अधिसूचना के अनुसार

पैसा माता-पिता या वह व्यक्ति निकाल सकता है जिसकी शादी होनी है।

ये भी हैं RBI की शर्तें

  • इतना ही नहीं उन लोगों की विस्तृत सूची भी होनी चाहिए, जिनको पेमेंट करने के लिए राशि निकाली गई है।
  • साथ ही ऐसे लोगों से घोषणापत्र भी लेना होगा कि उनके पास कोई बैंक खाता नहीं है।
  • सूची में यह भी होना चाहिए कि किस मकसद से प्रस्तावित भुगतान किया जा रहा है।
  • RBI ने यह भी कहा है कि बैंकों को परिवार को नकद के बिना NEFT, RTGS, चेक, ड्राफ्ट या डेबिट कार्ड जैसे अन्य साधनों से भुगतान के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए।

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