Monday, April 29, 2024
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New Rules from 1st February : NPS से लेकर IMPS और Fastag तक, आज से बदल गए हैं पैसों से जुड़े ये नियम

New Rules from 1st February : एनपीएस, आईएमपीएस और फास्टैग सहित कई नियम आज से बदल गए हैं। पैसों से जुड़े इन नियमों में हुए बदलाव आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे।

Pawan Jayaswal Edited By: Pawan Jayaswal
Updated on: February 01, 2024 7:02 IST
1 फरवरी से बदल गए ये...- India TV Paisa
Photo:FILE 1 फरवरी से बदल गए ये नियम

New Rules from 1st February : 1 फरवरी यानी आज से पैसों से जुड़े कई नियम बदल गए हैं। इनमें एनपीएस, आईएमपीएस और फास्टैग से जुड़े नियम भी शामिल हैं। आज से IMPS से पैसा ट्रांसफर करना आसान हो गया है। साथ ही फास्टैग की केवाईसी अपडेट कराने के लिए अब आपके पास 29 फरवरी तक का वक्त है। एनपीएस से आंशिक निकासी के नियम भी आज से बदल गए हैं। इन नियमों में बदलाव का सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ने वाला है। इसलिए आपके लिए इन्हें जानना जरूरी है।

बढ़ गई फास्टैग केवाईसी की समयसीमा

फास्टैग केवाईसी अपडेट कराने के लिए पहले समयसीमा 31 जनवरी, 2024 थी। लेकिन आखिरी वक्त पर एनएचएआई ने फास्टैग यूजर्स को बड़ी राहत दी है। फास्टैग केवाईसी अपडेट कराने की समयसीमा को बढ़ाकर 29 फरवरी 2024 कर दिया गया है। अगर इस समयसीमा तक भी आप अपनी फास्टैग केवाईसी अपडेट (Fastag KYC Update) नहीं कराते हैं, तो आपको 1 मार्च से दोगुना टोल टैक्स देना होगा।

NPS से आंशिक निकासी के नियम

आज से एनपीएस से आंशिक निकासी के नियम बदल गए हैं। नए नियमों के अनुसार, एनपीएस सब्सक्राइबर अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा किए गए अंशदान का 25% से अधिक नहीं निकाल सकते। सब्सक्राइबर्स अपने सब्सक्रिप्शन के पूरे कार्यकाल में केवल तीन बार आंशिक निकासी कर सकते हैं। आंशिक निकासी के पात्र तब हो सकते हैं, जब सब्सक्राइबर कम से कम तीन वर्षों तक इस योजना का मेंबर रहा हो। बच्चों की एजुकेशन, शादी, घर बनाने या मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थितियों में एनपीएस से आंशिक निकासी की अनुमति है।

नए नियमों के तहत इन परिस्थितियों में आंशिक निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं :

  • सब्सक्राइबर के बच्चों की हायर एजुकेशन के खर्चे के लिए। यह कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों पर भी लागू होता है।
  • सब्सक्राइबर के बच्चों की शादी के खर्च के लिए। कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों पर भी लागू होता है।
  • सब्सक्राइबर के नाम पर या संयुक्त रूप से स्वामित्व वाला घर या फ्लैट खरीदने या बनाने की स्थिति में।
  • कैंसर, किडनी फेल्योर, मल्टीपल स्केलेरोसिस, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कोरोनरी आर्टरी बायपास ग्राफ्ट और ऐसी दूसरी बीमारियों के इलाज के खर्च के लिए।
  • विकलांगता या अक्षमता के चलते आया चिकित्सा और आकस्मिक खर्च।
  • स्किल डेवलपमेंट या री-स्किलिंग के लिए खर्च।
  • ग्राहक द्वारा अपना वेंचर या कोई स्टार्ट-अप स्थापित करने के लिए।

आंशिक निकासी के दूसरे नियम:

 

  • सब्सक्राइबर को एनपीएस में शामिल होने की तारीख से न्यूनतम तीन वर्ष की सदस्यता पूरी करनी चाहिए।
  • आंशिक निकासी राशि ग्राहक के कुल अंशदान के एक चौथाई (25%) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • बाद की आंशिक निकासी के लिए, केवल पिछली आंशिक निकासी की तारीख से ग्राहक द्वारा किए गए इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन की अनुमति होगी।

IMPS से पैसा ट्रांसफर करना हुआ आसान

आज से आईएमपीएस के जरिए पैसा ट्रांसफर करना आसान हो गया है। एनपीसीआई के नए नियमों के अनुसार,आईएमपीएस से पैसा ट्रांसफर करने के लिए अब बेनिफिशियरी और आएफएससी कोड की जरूरत नहीं होगी। आज से पैसा पाने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट में नाम दर्ज कर आसानी से पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है।

पंजाब एंड सिंध बैंक स्पेशल एफडी 

पंजाब एंड सिंध बैंक की 444 दिनों की स्पेशल एफडी में निवेश करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी थी। इस एफडी पर 7.40 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है। अब आज से आप इस एफडी में निवेश नहीं कर सकते हैं।  

एसबीआई होम लोन पर छूट

एसबीआई द्वारा होम लोन पर दिया जा रहा स्पेशल ऑफर 31 जनवरी को समाप्त हो गया है। अब आपको यह ऑफर नहीं मिलेगा। इसमें होम लोन की सामान्य ब्याज दरों पर 0.65 प्रतिशत की छूट दी जा रही थी। साथ ही प्रोसेसिंग फीस में छूट के अलावा कई अन्य फायदे भी दिए जा रहे थे।

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