1. Hindi News
  2. पैसा
  3. टैक्स
  4. निवेश के ये विकल्प दिलाते हैं टैक्स छूट, साथ में रिटर्न को भी बनाते हैं Tax फ्री

निवेश के ये विकल्प दिलाते हैं टैक्स छूट, साथ में रिटर्न को भी बनाते हैं Tax फ्री

 Published : Feb 20, 2024 09:53 pm IST,  Updated : Feb 20, 2024 09:53 pm IST

कुछ निवेश विकल्प ऐसे हैं जो आपको टैक्स फ्री रिटर्न भी देते हैं और इनकम टैक्स छूट भी दिलाते हैं। ऐसे निवेश विकल्पों में पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम आदि शामिल हैं।

ईएलएसएस में निवेश करने पर आप धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट पा सकते हैं।- India TV Hindi
ईएलएसएस में निवेश करने पर आप धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट पा सकते हैं। Image Source : FREEPIK

टैक्स बचाने के लिए लोग अलग-अलग निवेश विकल्पों में निवेश करते हैं। कई ऐसे विकल्प हैं जिसमें निवेश पर जेनरेट हुए इनकम या रिटर्न पर टैक्स लगता है। लेकिन आपको बता दें, आप चाहें तो अभी भी कुछ निवेश विकल्प ऐसे हैं जो आपको टैक्स फ्री रिटर्न भी देते हैं और आपको इनकम टैक्स छूट भी दिलाते हैं। ऐसे निवेश विकल्पों में पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम आदि शामिल हैं। आइए इनपर चर्चा करते हैं।

पीपीएफ में निवेश

पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में आप निवेश कर सकते हैं। यह टैक्स भी बचाएगा और टैक्स-फ्री रिटर्न भी दिलाएगा। आप पीपीएफ में निवेश करके आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं। पीपीएफ से मिलने वाला रिटर्न भी टैक्स फ्री है। पीपीएफ में 15 साल की लॉक-इन अवधि होती है। यानी 15 साल बाद ही इस स्कीम से बाहर जा सकेंगे। मौजूदा समय में पीपीएफ जनवरी से मार्च तिमाही के लिए 7.1% की ब्याज दर ऑफर करता है। इसमें निवेश पूरी तरह सुरक्षित भी है, क्योंकि यह केंद्र सरकार की स्कीम है।

सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना भी एक खास स्कीम है जो टैक्स फ्री रिटर्न देती है और आपकी टैक्स बचत भी कराती है। छोटी बचत योजना सिर्फ लड़की के नाम पर ही खोला जा सकता है। बेटी की उम्र 10 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह सॉवरेन गारंटी के साथ भी आता है। सुकन्या समृद्धि योजना में 21 साल का लॉक-इन पीरियड है। फिलहाल सुकन्या समृद्धि योजना पर जनवरी-मार्च तिमाही के लिए 8.2% का ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम में बेटी के माता-पिता या अभिभावक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स छूट का बेनिफिट ले सकते हैं।

ईएलएसएस

इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) में निवेश करने पर आप धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट पा सकते हैं। यह तीन साल की लॉक-इन अवधि के साथ ऑफर किया जाता है। ईएलएसएस में निवेश करते समय, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक, लाभांश और दूसरा ग्रोथ। लाभांश विकल्प के तहत, फंड हाउस द्वारा घोषित किए जाने पर निवेशक को लाभांश का भुगतान किया जाता है। ग्रोथ ऑप्शन में, कोई लाभांश नहीं दिया जाता है। पैसा स्कीम में तब तक निवेश किया रहता है जब तक निवेशक उसे भुना न ले।

इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति निवेश करते समय ग्रोथ विकल्प चुनता है, और भुनाते समय यह सुनिश्चित करता है कि एक वित्तीय वर्ष में पूंजीगत लाभ 1 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होगा तो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड योजना को EEE टैक्स स्टेटस हासिल होगी।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Tax से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा