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शादी में मिले लाखों के गिफ्ट, जानिए अब कितना देगा होगा इन पर टैक्स

 Written By: Abhinav Shalya
 Published : Dec 21, 2023 11:56 am IST,  Updated : Dec 21, 2023 11:57 am IST

दूल्हा या दुल्हन को शादी में बड़ी संख्या में गिफ्ट मिलते हैं। आइए जानते हैं इन पर कितना टैक्स चुकाना होता है।

शादी में मिले गिफ्ट पर कितना लगता है टैक्स - India TV Hindi
शादी में मिले गिफ्ट पर कितना लगता है टैक्स Image Source : FILE

भारतीय शादियों को बड़े धूमधाम से किया जाता है। इसमें बड़ी मात्रा में खर्च किया जाता है। शादी में  दूल्हा-दुल्हन को बड़ी संख्या में माता-पिता और रिश्तेदारों की लाखों-करोड़ों के गिफ्ट दिए जाते हैं। गिफ्ट में पैसों से लेकर गाड़ी प्रॉपर्टी और कई कीमती चीजे दी जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आपको इन चीजों पर कितना टैक्स देना होगा। 

शादी में गिफ्ट पर कितना लगता है टैक्स 

अगर शादी के दौरान किसी रिश्तेदार या फिर माता-पिता की ओर से कोई गिफ्टी दूल्हा या दुल्हन को दिया जाता है तो इनकम टैक्स में वह टैक्स फ्री होता है। इसमें सोने के साथ जमीन, सामान जैसे फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं अन्य किसी भी प्रकार के सामान के गिफ्टी में दिए सामान को शामिल किया जाता है। 

क्या गिफ्ट को लेकर लिमिट? 

शादी में दिए गए गिफ्ट की वैल्यू को लेकर कोई लिमिट नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी वैल्यू का गिफ्ट दूल्हा-दुल्हन को दे सकता है और ये पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। हालांकि, जो व्यक्ति गिफ्ट दे रहा है। उसे इनकम टैक्स को इसके सोर्स के बारे में विभाग को बताना होगा। 

शादी के बाद गिफ्ट में मिले सोने पर लगता है टैक्स? 

इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, अगर शादी के बाद किसी महिला को उसे पति, भाई, बहन या उसके माता-पिता या फिर ससुर और सास की ओर से कोई सोना या उसका आभूषण गिफ्ट में दिया जाता है तो ये टैक्स फ्री होता है।

बिना प्रूफ कितना रख सकते हैं गोल्ड? 

भारतीय कानून के मुताबिक, कोई भी शादीशुदा महीना बिना की दस्तावेज के 500 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकती है। इसके अलावा शादी के बिना महिला 250 ग्राम तक सोना बिना किसी दस्तावेज के अपने पास रख सकता है। इसके अलावा कोई पुरुष 100 ग्राम तक सोना बिना किसी दस्तावेज के अपने पास रख सकता है। 

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