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वित्त मंत्रालय ने 'विवाद से विश्वास' के तहत भुगतान की समयसीमा 30 सितंबर तक बढ़ाई

25 जून 2021 की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, रकम के भुगतान की अंतिम तारीख (बिना किसी अतिरिक्त रकम के) 31 अगस्त 2021 अधिसूचित की गई है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Updated : August 29, 2021 18:15 IST
वित्त मंत्रालय ने 'विवाद से विश्वास' के तहत भुगतान की समयसीमा 30 सितंबर तक बढ़ाई- India TV Paisa
Photo:FILE

वित्त मंत्रालय ने 'विवाद से विश्वास' के तहत भुगतान की समयसीमा 30 सितंबर तक बढ़ाई

नई दिल्ली: सरकार ने प्रत्यक्ष कर समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास’ के तहत भुगतान की तिथि एक महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। इस योजना के तहत विवादित कर, ब्याज, जुर्माने और शुल्क के मामलों का समाधान किया जाता है। इसमें किसी आकलन या पुन:आकलन आदेश में 100 प्रतिशत विवादित कर और 25 प्रतिशत विवादित जुर्माने या ब्याज या शुल्क के भुगतान के बाद मामले का समाधान हो जाता है। इसमें करदाता को ब्याज, जुर्माने की छूट के अलावा आयकर कानून के तहत किसी अभियोजन से छूट भी मिलती है। 

वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि फॉर्म 3 जारी करने और संशोधित करने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए भुगतान की तिथि को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। विवाद से विश्वास के तहत भुगतान के लिए फॉर्म 3 जरूरी है। इससे पहले मंत्रालय ने जून में इस योजना के तहत भुगतान की तिथि को बढ़ाकर 31 अगस्त किया था। हालांकि, करदाताओं के पास ब्याज की अतिरिक्त राशि के साथ 31 अक्टूबर तक भुगतान करने का विकल्प था। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अतिरिक्त राशि के साथ भुगतान की 31 अक्टूबर की तिथि में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। 

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