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मल्‍टीप्‍लेक्‍स में जल्‍द ही सामान्‍य दरों पर बिकेंगे फूड आइटम्‍स, बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने दिए आदेश

 Edited By: Abhishek Shrivastava
 Published : Apr 04, 2018 08:32 pm IST,  Updated : Apr 04, 2018 08:32 pm IST

मल्‍टीप्‍लेक्‍स में मिलने वाले फूड आइटम्‍स और पानी की कीमतें अत्‍यधिक होने पर संज्ञान लेते हुए बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि इन्‍हें सामान्‍य कीमतों पर बेचा जाना चाहिए। महाराष्‍ट्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि वह जल्‍द ही इस मुद्दें पर एक नीति बनाएगी।

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नई दिल्‍ली। मल्‍टीप्‍लेक्‍स में मिलने वाले फूड आइटम्‍स और पानी की कीमतें अत्‍यधिक होने पर संज्ञान लेते हुए बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि इन्‍हें सामान्‍य कीमतों पर बेचा जाना चाहिए। महाराष्‍ट्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि वह जल्‍द ही इस मुद्दें पर एक नीति बनाएगी।  

जस्टिस एसएम केमकर और एमएस कार्णिक की डिवीजन बेंच यहां जैनेंद्र बक्‍सी द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में पूरे राज्‍य में सिनेमा हॉल और मल्‍टीप्‍लेक्‍स में बाहरी खाना भीतर ले जाने पर लगे प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ता के वकील आदित्‍य प्रताप सिंह ने कोर्ट को बताया कि ऐसा कोई भी कानूनी या वैधानिक प्रावधान नहीं है जो किसी व्यक्ति को निजी खाद्य पदार्थ या पानी को सिनेमा हॉल के अंदर ले जाने से रोकता है। मल्‍टीप्‍लेक्‍स फूड और पानी की बिक्री करते तो हैं, लेकिन इनकी कीमत बहुत अधिक होती है। इस पर अपनी सहमति जताते हुए जस्टिस केमकर ने कहा कि सिनेमा हॉल के अंदर बेचे जाने वाले फूड आइटम्‍स और पानी की कीमत बहुत ज्‍यादा होती है। हमने स्‍वयं इसका अनुभव लिया है। मल्‍टीप्‍लेक्‍स को सामान्‍य कीमतों पर इनकी बिक्री करनी चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि यदि मल्‍टीप्‍लेक्‍स लोगों को बाहरी खाना लाने से रोकते हैं तो यहां पूरी तरह से खाद्य पदार्थों पर रोक होनी चाहिए। सरकारी वकील पूर्णीमा कनथरिया ने कोर्ट में कहा कि सरकार याचिकाकर्ता और मल्‍टीप्‍लेक्‍स ओनर्स एसोसिएशन (एमओए) के साथ विचार-विमर्श के बाद इस मुद्दें पर जल्‍द ही एक नीति बनाएगी। एमओए सिनेमा थियेटर्स मालिकों की राष्‍ट्रीय संस्‍था है। उन्‍होंने बताया कि यह नई नीति छह हफ्ते के भीतर बना ली जाएगी। कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 12 जून तय की है।

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