नई दिल्ली। एक अदालत ने शनिवार को भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीसीएल) के पूर्व सीएमडी संजय सिंघल को बैंक धोखाधड़ी से जुड़े करोड़ों रुपये के धनशोधन मामले की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय को सात दिन की हिरासत प्रदान की। मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने सिंघल को शुक्रवार को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
जांच एजेंसी ने कहा कि उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। विशेष न्यायाधीश इला रावत ने उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया और उन्हें अपना चश्मा, डॉक्टरों द्वारा लिखी गयी दवाइयां और गद्दे ले जाने की अनुमति दी। हालांकि, घर से खाना मंगाने की अर्जी ठुकरा दी गयी।
ईडी ने हाल में भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड की 4,025 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। ईडी ने कहा था, कंपनी के सीएमडी रहने के दौरान सिंघल और उनके परिवार के सदस्यों ने बीपीएसएल में 695.14 करोड़ रुपए पूंजीगत निवेश के तौर पर लगाए और बैंक ऋण से मिले कोष को मोड़ कर कृत्रिम तरीके से दीर्घकालिक पूंजी लाभ पैदा किया।