नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के ऊपर से बोझ कम करने के लिए सरकार ने कंपनी कानून के तहत कंपनी को बंद करने के नए नियमों को अधिसूचित किया है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनीज (वाइंडिंग अप) नियम, 2020 को अधिसूचित कर दिया है, जो एक अप्रैल से प्रभावी होगा। कंपनियों को बंद करने की याचिकाएं विभिन्न शर्तों के अधीन हैं, जिनमें टर्नओवर और पेड-अप कैपिटल की शर्तें शामिल हैं।
Related Stories
कानूनी फर्म सिरिल अमरचंद मंगलदास में पार्टनर और हेड (एमएंडए) अकीला अग्रवाल ने कहा कि नए नियम एनसीएलटी पर बोझ कम करेंगे। कंपनियां केंद्र सरकार के पास आवेदन कर अपने कारोबार को बंद कर सकेंगी।