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एफडीआई वाली ई-कॉमर्स कंपनियां कर रही रिटेल कारोबार, दिल्ली हाईकोर्ट ने आरबीआई से मांगा जवाब

 Written By: Abhishek Shrivastava
 Published : Jan 26, 2016 10:54 am IST,  Updated : Jan 26, 2016 01:41 pm IST

हाईकोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई के सर्कुलर मुताबिक, एफडीआई वाली कंपनियों को किसी भी रूप में ई-कॉमर्स के जरिये खुदरा व्यापार की अनुमति नहीं होगी।

एफडीआई वाली ई-कॉमर्स कंपनियां कर रही रिटेल कारोबार, दिल्ली हाईकोर्ट ने आरबीआई से मांगा जवाब- India TV Hindi
एफडीआई वाली ई-कॉमर्स कंपनियां कर रही रिटेल कारोबार, दिल्ली हाईकोर्ट ने आरबीआई से मांगा जवाब

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर रिजर्व बैंक से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में कहा गया है कि रिजर्व बैंक के एक सर्कुलर के मुताबिक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त करने वाली कंपनियों को किसी भी रूप में ई-कॉमर्स के जरिए खुदरा व्यापार की अनुमति नहीं होगी। मुख्य न्यायधीश जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने रिजर्व बैंक को नोटिस जारी कर यह पूछा है, कि याचिका में जिस सर्कुलर का दावा किया गया है, क्या इस तरह का कोई सर्कुलर अस्तित्व में है। यदि है तो 24 फरवरी को अगली सुनवाई तक इसे अदालत के समक्ष पेश किया जाए।

ई-कॉमर्स कंपनियां कर रही हैं कानून का उल्लंघन

जनहित याचिका में दलील दी गई है कि आरबीआई के एक जुलाई के मास्टर सर्कुलर के मुताबिक, जहां बिजनेस-टु-बिजनेस (बी2बी) में एफडीआई की अनुमति है। वहीं दूसरी ओर एफडीआई प्राप्त करने वाली कंपनियां ई-कॉमर्स के जरिए एकल एवं बहु-ब्रांड खुदरा व्यापार नहीं कर सकतीं। याचिका में इस मामले की और एफडीआई प्राप्त करने वाली सभी कंपनियों के सौदों की जांच कराने एवं खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ई-कॉमर्स कर रही कंपनियों के परिचालन पर रोक लगाने की मांग की गई है।

ई-कॉमर्स को रिटेल कारोबार की अनुमति नहीं

याचिकाकर्ता दिनेश कोठारी एवं अमूल्य निधि ने कहा है, एक कंपनी द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के जरिए खरीद-फरोख्त के लिए स्वतः: मंजूरी मार्ग से 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति है, लेकिन यह अनुमति इस शर्त के साथ है कि ऐसी कंपनियां केवल बी2बी ई-कॉमर्स में कारोबार करेंगी न कि बी2सी कामर्स में और न ही खुदरा कारोबार में परिचालन करेंगी।

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