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हैंड सैनीटाइजर्स में उपयोग होने वाले एल्‍कोहल की कीमत को आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम के तहत किया गया नियंत्रित

Edited by: India TV Paisa Desk Published : Mar 20, 2020 08:36 am IST, Updated : Mar 20, 2020 08:36 am IST

हैंड सेनीटाइजर्स के विनिमार्ताओं को भी अपने उत्पादों की कीमत को किफायती स्तर पर बनाए रखने में मदद मिलेगी और यह आम लोगों की पहुंच में होगा

Prices of alcohols used in making hand sanitizers capped under Essential Commodities Act- India TV Paisa

Prices of alcohols used in making hand sanitizers capped under Essential Commodities Act

नई दिल्‍ली। सरकार ने हैंड सैनीटाइजर्स के निर्माण में उपयोग होने वाले एल्‍कोहल की कीमत को आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम के तहत नियंत्रित करने की घोषणा की है। सरकार ने यह कदम कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए उठाया है। उपभोक्‍ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस फैसले से केंद्र सरकार और राज्‍य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को हैंड सैनीटाइजर्स के निर्माण में उपयोग होने वाले एल्‍कोहल की कीमत, उत्‍पादन, बिक्री, वितरण, परिवहन, मूवमेंट, भंडारण आदि को नियंत्रित करने का अधिकार मिलेगा।

इससे सरकारों को इन उत्‍पादों की आसान बिक्री और उपलब्‍धता को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और जमाखोरों, सट्टेबाजों, मुनाफाखोरों, काला बाजारी करने वालों के साथ-साथ केंद्र सरकार और राज्‍य/केंद्र शासित प्रदेशों के आदेशों का उल्‍लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने में सरकारों को सशक्‍त बनाएगा।

हैंड सेनीटाइजर्स के विनिमार्ताओं को भी अपने उत्‍पादों की कीमत को किफायती स्‍तर पर बनाए रखने में मदद मिलेगी और यह आम लोगों की पहुंच में होगा। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम के तहत इस तरह के एल्‍कोहल की कीमत को नियंत्रित करने के आदेश को अधुसूचित कर दिया है।

राज्‍य सरकारें अब इस तरह के एल्‍कोहल विनिर्माओं को अपने उत्‍पादों की कीमत न बढ़ाने के लिए कह सकती हैं। इन उत्‍पादों पर राज्‍य भी केंद्र के आदेश को अपनी आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर सकते हैं और अधिनियम के तहत अपने आदेश भी जारी कर सकते हैं।

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