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दूरसंचार मंत्री का ट्राई को दंड का अधिकार देने से इनकार

सरकार ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की उसे दूरसंचार कंपनियों को दंड देने का अधिकार देने की मांग खारिज कर दी है।

Abhishek Shrivastava
Published : Jun 14, 2016 08:24 pm IST, Updated : Jun 14, 2016 08:24 pm IST
Call Drop: टेलीकॉम मंत्रालय ने दिया ट्राई को झटका, कंपनियों पर जुर्माना लगाने का नहीं दिया अधिकार- India TV Paisa
Call Drop: टेलीकॉम मंत्रालय ने दिया ट्राई को झटका, कंपनियों पर जुर्माना लगाने का नहीं दिया अधिकार

नई दिल्ली। सरकार ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की कॉल ड्रॉप को लेकर टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माना और जेल की सजा देने के अधिकार की मांग खारिज कर दी है। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्राधिकरण के पास उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए पहले से पर्याप्त अधिकार हैं।

प्रसाद ने सांसद राजीव चंद्रशेखर को लिखे पत्र में कहा है, यह सूचित किया जाता है कि ट्राई के पास ट्राई कानून के तहत सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मानदंड बनाए रखने के लिए अधिकार हैं, जिससे टेलीकॉम सेवा उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जा सके। चूंकि ट्राई के पास व्यापक अधिकार हैं ऐसे में फिलहाल ट्राई कानून में बदलाव की जरूरत नहीं है।

कॉल ड्रॉप पर अंकुश तथा अनुपालन नियमों में सुधार के लिए ट्राई ने टेलीकॉम विभाग से ट्राई कानून में संशोधन की मांग की थी, जिससे उसे ऑपरेटरों पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने तथा नियामकीय ढांचे के उल्लंघन के लिए दूरसंचार कंपनी के कार्यकारियों को दो साल की जेल की सजा दिलाने का अधिकार मिल सके।

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