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H-1B के नियमों में हो सकती है सख्‍ती, वीजाधारकों के जीवनसाथी को काम करने से रोक सकता है अमेरिका

ट्रंप प्रशासन H-1B वीजाधारकों के जीवनसाथी (पति या पत्नी) को अमेरिका में काम करने से रोक सकता है। ट्रंप प्रशासन ओबामा के कार्यकाल में बने नियम को रद्द करने पर विचार कर रहा है।

Edited by: Manish Mishra
Published : Dec 16, 2017 05:21 pm IST, Updated : Dec 16, 2017 05:21 pm IST
H-1B Visa- India TV Paisa
H-1B Visa

वाशिंगटन ट्रंप प्रशासन H-1B वीजाधारकों के जीवनसाथी (पति या पत्नी) को अमेरिका में काम करने से रोक सकता है। ट्रंप प्रशासन ओबामा के कार्यकाल में बने नियम को रद्द करने पर विचार कर रहा है। इस कदम से अमेरिका में काम करने वाले भारतीय और उनके परिवार प्रभावित हो सकते हैं। साल 2015 से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे H-1B वीजाधारकों के जीवनसाथियों को H-4 डिपेंटेंड वीजा पर कार्य करने की अनुमति है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में इस नियम को पेश किया गया था।

2016 में 41,000 से अधिक H-4 वीजाधारकों को काम करने की अनुमति दी गई थी, इस साल जून तक 36,000 से ज्यादा H-4 वीजाधारकों को काम करने की अनुमति प्रदान की गई है। अमेरिका के होमलैंड सिक्युरिटी विभाग (डीएचएस) ने कहा, "डीएचएस अपने नियमों को समाप्त करने का प्रस्ताव कर रहा है जो कि H-1B वीजाधारकों की पति या पत्नी को काम करने का पात्र बनाता है।"

नोटिस के मुताबिक, नियमों में बदलाव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'बाय अमेरिकन और हायर अमेरिकन' की नीति ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में यह मंत्र दिया था।

उल्लेखनीय है कि ट्रंप प्रशासन की H-1B कार्यक्रम में बदलाव की तैयारी है, जिसका व्यापक तौर पर भारतीयों को प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका में H-1B वीजा पाने वालों में 70 प्रतिशत भारतीय हैं। अमेरिकी कंपनियों में काम करने वाले उच्च कुशल विदेशियों के लिए H-1B वीजा लोकप्रिय तरीका है।

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