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आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से हटाये गये विजया बैंक, देना बैंक

Written by: India TV Business Desk Published : Nov 28, 2019 07:50 pm IST, Updated : Nov 28, 2019 07:50 pm IST

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक अप्रैल 2019 से विजया बैंक और देना बैंक को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से हटा दिया है।

Vijaya Bank, Dena bank removed from second schedule of RBI Act- India TV Paisa

Vijaya Bank, Dena bank removed from second schedule of RBI Act

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक अप्रैल 2019 से विजया बैंक और देना बैंक को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से हटा दिया है। केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को अधिसूचना में कहा, 'विजया बैंक और देना बैंक को 1 अप्रैल 2019 से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है।

इस दिन से दोनों ने बैंकिंग व्यवसाय करना समाप्त कर दिया है। चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था और इसके बाद से उन्होंने बैंकिंग कंपनी के रूप में अलग-अलग परिचालन करना बंद कर दिया है। 

रिजर्व बैंक ने मुद्रा योजना के तहत बढ़ते फंसे कर्ज पर जताई थी चिंता

भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम के जैन ने बीते दिनों छोटे कारोबारियों को कर्ज उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई मुद्रा ऋण योजना में कर्ज वसूली की बढ़ती समस्या को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने बैंकों से कहा था कि वह इस योजना के तहत दिए जाने वाले कर्ज पर करीबी नजर रखें।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2015 में मुद्रा कर्ज योजना की शुरुआत की थी। यह योजना सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को जरूरी वित्तपोषण सुविधा उपलब्ध कराने के लिये शुरू की गई है। जैन ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के सूक्ष्म वित्त पर आयाजित कार्यक्रम के दौरान ये बात कही थी।

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