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12 वर्ष से कम के बच्चों को माता-पिता के पास दें सीट, DGCA का विमान कंपनियों को निर्देश

 Edited By: Abhinav Shalya
 Published : Apr 23, 2024 12:55 pm IST,  Updated : Apr 23, 2024 12:55 pm IST

डीजीसीए ने कहा है कि 12 साल तक की उम्र के बच्चों को उनके माता-पिता/अभिभावकों में से कम से कम एक के साथ सीटें आवंटित की जाएं, जो एक ही पीएनआर पर यात्रा कर रहे हों और इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा।

डीजीसीए ने एयरलाइन को निर्देश जारी कर दिए हैं।- India TV Hindi
डीजीसीए ने एयरलाइन को निर्देश जारी कर दिए हैं। Image Source : CANVA

नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) की ओर से मंगलवार (23 अप्रैल) को बयान जारी कर गया है कि सभी एयरलाइन 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उड़ान के दौरान अपने माता-पिता के पास सीट देना सुनिश्चित केरें। नियमाक द्वारा ये कदम उड़ान के दौरान बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। 

डीजीसीए की ओर से कहा गया कि एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना होगा कि 12 साल तक की उम्र के बच्चों को उनके माता-पिता/अभिभावकों में से कम से कम एक के साथ सीटें आवंटित की जाएं, जो एक ही पीएनआर पर यात्रा कर रहे हों और इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। बता दें, डीजीसीए द्वारा ये कदम उस शिकायत के बाद उठाया गया है। जब एक बच्चे को उसके माता-पिता के साथ बैठने नहीं दिया गया था। 

एयरलाइन को मिली इन सर्विसेज के लिए चार्ज करने की अनुमति

इसके अलावा डीजीसीए की ओर से एयरलाइंस को जीरो बैगेज, पसंदीदा सीट शेयरिंग, मील, ड्रिंक और संगीत वाद्ययंत्र ले जाने की अनुमति दे दी है। इसके लिए एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर 01 2024 में बदलाव भी किया गया है। 

डीजीसीए की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ये सुविधाएं ऑप्ट इन यानी आपकी मर्जी के आधार पर है। ये विल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। यात्रियों के लिए ऑटो सीट की भी सुविधा होती है, जिसमें आप आपको कंपनी अपने आप ही सीट दे देती है। ऐसे में वो सभी यात्री जिन्होंने वेब चेक इन के दौरान सीट नहीं ली होगी। उन्हें एयरलाइन द्वारा ऑटोमेटिक सीट आवंटित कर दी जाएगी।  

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