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EPFO ने अधिक पेंशन के लिए आवेदन की समयसीमा 11 जुलाई तक बढ़ायी, दूसरी बार डेडलाइन आगे बढ़ी

इसके पहले, ईपीएफओ ने अंशधारकों एवं सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को 26 जून, 2023 तक ऑनलाइन आवेदन करने को कहा था।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published : Jun 26, 2023 23:05 IST, Updated : Jun 26, 2023 23:05 IST
EPFO- India TV Paisa
Photo:FILE ईपीएफओ

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ऊंची पेंशन (Higher Pension) का विकल्प चुनने के लिये आवेदन जमा करने की समयसीमा को बढ़ाकर 11 जुलाई कर दिया है। यह दूसरा मौका है जब अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिये आवेदन करने की समयसीमा बढ़ायी गयी है। इससे पहले इसे तीन मई, 2023 से बढ़ाकर 26 जून, 2023 किया गया था। ईपीएफओ ने सोमवार शाम को जारी एक बयान में कहा कि पात्र पेंशनभोगियों/ अंशधारकों को इससे जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या से छुटकरा देने के इरादे से 15 दिन के लिये अंतिम अवसर दिया गया है। 

पिछली बार समयसीमा बढ़ाकर 26 जून की गई थी 

बयान के अनुसार, ‘‘इसके अनुसार कर्मचारियों को विकल्प/ संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिये आवेदन जमा करने को लेकर समयसीमा बढ़ाकर 11 जुलाई, 2023 कर दी गयी है।’’ इसके पहले, ईपीएफओ ने उच्चतम न्यायालय के चार नवंबर, 2022 के पेंशन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय पर अमल करते हुए मौजूदा अंशधारकों एवं सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को भी तीन मई, 2023 तक ऑनलाइन आवेदन करने को कहा था। विभिन्न पक्षों की मांग के बाद इसकी समयसीमा बढ़ाकर 26 जून कर दी गयी थी। 

केवाईसी कराने में आ रही है परेशानी 

बयान के अनुसार किसी भी पात्र पेंशनभोगी/सदस्य जिसे केवाईसी अद्यतन करने में समस्या होने से विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिये ऑनलाइन आवेदन जमा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वह तुरंत समाधान के लिए 'ईपीएफआई जीएमएस' पर इसकी शिकायत दर्ज करा सकता है। बयान के अनुसार, ‘‘उच्च वेतन पर उच्च पेंशन लाभ का चयन कर शिकायत की जा सकती है। इससे आगे की कार्रवाई के लिये रिकॉर्ड सुनिश्चित हो सकेगा।’’ 

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