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दो साल में जीएसटी चोरी के मामले 23.5% बढ़े, 1,020 लोगों को गिरफ्तार किया गया

चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में 14,302 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के 2,784 मामले पकड़े गए, जबकि इस अवधि के दौरान 5,716 करोड़ रुपये की कर वसूली की गई।

Alok Kumar Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published on: July 31, 2023 22:27 IST
GST- India TV Paisa
Photo:FILE जीएसटी

वित्त वर्ष 2020-21 और 2022-23 के बीच जीएसटी का पता लगाने के मामलों में 23.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि जीएसटी चोरी का पता लगाने के मामले में समान अवधि में 166 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2020-21 में जीएसटी चोरी के 12,596 मामले पकड़े गए, जबकि 2022-23 में मामले 23.5 प्रतिशत बढ़कर 15,562 हो गए। साथ ही, 2020-21 में 49,384 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पता चला, जो 2022-23 में 166 प्रतिशत बढ़कर 1,31,613 करोड़ रुपये हो गई।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी

चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में 14,302 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के 2,784 मामले पकड़े गए, जबकि इस अवधि के दौरान 5,716 करोड़ रुपये की कर वसूली की गई। सरकार ने सोमवार को लोकसभा को सूचित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और आयकर चोरी का तथा सीमाशुल्क विभाग द्वारा तस्करी के मामलों का पता लगाने का ब्योरा दिया। आंकड़ों के अनुसार 2020-21 से 2023-24 (अप्रैल-मई) के बीच 43,516 मामलों में 2.68 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी कर चोरी का पता चला। इस अवधि के दौरान 76,333 करोड़ रुपये की वसूली की गयी, वहीं 1,020 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आयकर विभाग द्वारा पिछले पांच वर्ष में किये गये सर्वेक्षण, तलाशी और जब्ती के आंकड़ों के अनुसार 3,946 समूहों पर छापे मारे गये और 6,662 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गयी। 

सरकार ने सख्ती बढ़ाई 

जीएसटी चोरी के मामलों का पता लगाने के लिए सरकार ने तकनीकी प्रगति की मदद लेना शुरू कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि यह अब जोखिम भरे करदाताओं की पहचान करने और उन पर नज़र रखने और कर चोरी का पता लगाने के लिए मजबूत डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर रहा है। सरकार ने 16 मई से 15 जुलाई तक फर्जी या फर्जी पंजीकरणों को खत्म करने के लिए एक विशेष अखिल भारतीय अभियान भी चलाया। इसने डेटा के आधार पर जोखिम भरे प्रतीत होने वाले पंजीकरण आवेदकों के लिए बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए केंद्रीय जीएसटी नियमों में भी संशोधन किया। बाहरी आपूर्ति के विवरण में आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत चालान और डेबिट नोटों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का लाभ उठाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था, जबकि अधिक लक्षित हस्तक्षेपों के लिए भागीदार कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ डेटा साझा करने की भी सुविधा दी गई थी।

 

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