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Home Loan ले रखे हैं तो ओल्ड Vs न्यू टैक्स रिजीम में ​किसे चुनें? यहां समझें फायदे का पूरा कैलकुलेशन

यानी अगर आपकी सैलरी 12.75 लाख रुपये सालाना है तो नई टैक्स रिजीम चुनना फायदे का सौदा रहेगा। वहीं, 14, 14 या 20 लाख सालाना सैलरी होने पर ओल्ड टैक्स रिजीम ही फायदे का सौदा रहेगा।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published : Feb 02, 2025 10:39 am IST, Updated : Feb 02, 2025 10:39 am IST
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Photo:FILE होम लोन

Budget 2025: बजट में न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है। वहीं, सैलरी क्लास को 75 हजार रुपये का अलग से स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दिया है। यानी नौकरीपेशा वर्ग को 12.75 लाख की सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। अब सवाल बनता है कि इस बदलाव के बाद अगर आपने होम लोन ले रखा है तो कौन का टैक्स रिजीम चुनना फायदे का सौदा रहेगा। आइए दोनो टैक्स रिजीम में इनकम के अनुसार पूरा कैलकुलेशन समझते हैं। 

होम लोन पर कितनी छूट मिलती है?

सबसे पहले समझते हैं कि होम लोन पर कितनी छूट मिलती है। आपको बता दें कि आप सेक्शन 80C और 24(b) सहित कई अन्य सेक्शन के तहत अपने लोन पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। सेक्शन 80C के तहत मूलधन चुकाने पर 1.5 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24b के तहत 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिलता है। यानी होम लोन पर आप अधिकतम 3.5 लाख रुपये की छूट एक वित्त वर्ष में ले सकते हैं। 

ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलने वाली छूट 

ओल्ड टैक्स रिजीम में कौन-कौन सी छूट मिलती है। आपको बता दें कि आप होम लोन पर अधिकतम 3.5 लाख रुपये की छूट ले सकते हैं। इसके अलावा NPS में निवेश कर 50 हजार रुपये की छूट, पैरंट्स सहित अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर 50 हजार की अधिकतम छूट, LTA के तहत 75 हजार और स्टैंडडर्ड डिडक्शन के तहत 50 हजार रुपये की छूट मिलती है। इस तरह आप 5.75 लाख रुपये की अधिकतम टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। हालांकि, यह सभी टैक्स छूट लेना किसी के लिए भी संभव नहीं होता है। 

अब समझते हैं कि दोनों में कौन फायदे मंद होगा? 

टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आपकी सालाना आय 12.75 लाख रुपये है तो न्यू टैक्स रिजीम चुनना फायदे मंद रहेगा। ऐसा इसलिए कि ओल्ड  टैक्स रिजीम में आपको सभी तरह के छूट के बाद भी 3,375 रुपये का टैक्स देना होगा। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में आपको जीरो टैक्स देना होगा। इसी तरह 13 लाख रुपये सालाना इनकम है तो आपको ओल्न्ड टैक्स रिजीम में आपको 4,250 रुपये टैक्स देना होगा। वहीं, न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपये टैक्स देना होगा। अगर आपकी सैलरी 15 लाख है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 11,250 रुपये टैक्स देना होगा। वहीं, नई टैक्स रिजीम में आपको 1.05 लाख रुपये का टैक्स देना होगा। 

अधिक सैलरी तो ओल्ड टैक्स रिजीम चुनना फायदे का सौदा 

यानी अगर आपकी सैलरी 12.75 लाख रुपये सालाना है तो नई टैक्स रिजीम चुनना फायदे का सौदा रहेगा। वहीं, 14, 14 या 20 लाख सालाना सैलरी होने पर ओल्ड टैक्स रिजीम ही फायदे का सौदा रहेगा। हालांकि, इसके लिए जरूरी होगा कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलने वाली सभी टैक्स छूट का फायदा उठाएं। उसके अनुसार निवेश करें। ऐसा नहीं करने पर आप नुकसान में रह सकते हैं। 

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