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सावधान! कल से बदल रहे हैं बैंक से जुड़े 2 नियम, पैसा निकालने और जमा करने से पहले जान लें अपडेट

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : May 25, 2022 09:57 pm IST,  Updated : May 25, 2022 09:57 pm IST

बता दें कि इसी महीने 10 मई को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इनकम टैक्स (15वां संशोधन) रूल्स, 2022 के तहत नए नियमों की अधिसूचना जारी की थी।

New Banking rules  - India TV Hindi
New Banking rules  

Highlights

  • बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपए की नगदी जमा करने पर पैन और आधार देना जरूरी
  • किसी बैंक या डाकघर में चालू खाता या कैश क्रेडिट खाता खोलने के लिए भी यह जरूरी
  • अब किसी को भी करंट अकाउंट खोलने के लिए अपना पैन कार्ड दिखाना होगा

भारत में बैंकों और पोस्ट ऑफिस से जुड़े नए नियम गुरुवार 26 मई से लागू हो रहे हैं। ये नए नियम पैसा निकालने और जमा करने से जुड़े हैं। नए नियमों के मुताबिक किसी वित्त वर्ष में किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपए या इससे अधिक की नगदी जमा करने पर पैन और आधार देना जरूरी होगा।

बता दें कि इसी महीने 10 मई को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इनकम टैक्स (15वां संशोधन) रूल्स, 2022 के तहत नए नियमों की अधिसूचना जारी की थी। इसके साथ ही चालू खाता खोलने के लिए भी आधार या स्थायी खाता संख्या (पैन) को अनिवार्य कर दिया है।  

पैन या आधार की डीटेल्स जरूरी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अधिसूचना में कहा था कि एक वित्त वर्ष में बैंकों से बड़ी राशि का लेनदेन करने के लिए पैन नंबर की जानकारी देना या आधार की बायोमीट्रिक पुष्टि करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा किसी बैंक या डाकघर में चालू खाता या कैश क्रेडिट खाता खोलने के लिए भी यह जरूरी होगा। 

करंट अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड जरूरी

अब किसी को भी करंट अकाउंट खोलने के लिए अपना पैन कार्ड दिखाना होगा। वहीं जिन लोगों का बैंक अकाउंट पहले से भी पैन से लिंक हैं, लेकिन लेनदेन के समय उन्हें भी इस नियम का पालन करना होगा।

जानकारों ने बताया अच्छा कदम 

एकेएम ग्लोबल के कर साझेदार संदीप सहगल ने इस कदम से वित्तीय लेनदेन में अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद जताते हुए कहा कि इसकी वजह से बैंक, डाकघर या सहकारी समितियों को एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन की जानकारी देना अनिवार्य होगा। सहगल ने कहा, ‘‘इससे वित्तीय प्रणाली में नकदी के आवागमन पर नजर रखने में सरकार को मदद मिलेगी। इससे संदिग्ध नकद जमा एवं निकासी से जुड़ी प्रक्रिया में सख्ती आएगी।’’ 

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