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यस बैंक और जोमैटो को लगा जोर का झटका, मिला इतने करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस

 Edited By: Alok Kumar @alocksone
 Published : May 03, 2024 06:45 am IST,  Updated : May 03, 2024 06:45 am IST

ऑनलाइन फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो को दिल्ली के बिक्री कर अधिकारी ने दो करोड़ रुपये से ज्यादा का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), दो करोड़ से ज्यादा का ब्याज और जुर्माना भरने का नया आदेश दिया है।

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यस बैंक Image Source : FILE

यस बैंक और जोमैटो को जोर का झटका लगा है। दरअसल, दोनों कंपनियों को टैक्स विभाग ने जुर्माना लगाया है। आपको बता दूं कि निजी क्षेत्र के यस बैंक ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसे सेवा कर मांग का आदेश मिला है जिसमें 6.42 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। बैंक ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि उसे दो मई, 2024 को महाराष्ट्र में जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के कार्यालय से एक आदेश मिला है जिसमें ब्याज के साथ सेवा कर की देनदारी और 6,41,84,437 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

आदेश के खिलाफ अपील करने की बात 

यस बैंक ने कहा कि कर और ब्याज की यह मांग बैंक पर इस समय लागू सीमा से कम है। यस बैंक ने कहा, ‘‘उक्त आदेश के कारण बैंक की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई भी भौतिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।’’ इसके साथ ही बैंक ने कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील करेगा। 

जोमैटो पर भी लगा जुर्माना 

ऑनलाइन फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो को दिल्ली के बिक्री कर अधिकारी ने दो करोड़ रुपये से ज्यादा का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), दो करोड़ से ज्यादा का ब्याज और जुर्माना भरने का नया आदेश दिया है। आदेश में 2,22,91,376 रुपये के जीएसटी; 2,08,98,164 रुपये के ब्याज और 22,29,136 रुपये के जुर्माने की मांग की गई है। यह वित्त वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए है। 

जोमैटो ने बुधवार को शेयर बाजार को बताया, "जोमैटो को अप्रैल 2018 से मार्च 2019 की अवधि के लिए दिल्ली के वार्ड 300 के बिक्री कर अधिकारी से 2,08,98,164 रुपये के ब्याज और 22,29,136 रुपये के जुर्माने के साथ 2,22,91,376 रुपये के जीएसटी की मांग प्राप्त हुई है।" 

पिछले महीने भी मिला था नोटिस 

कंपनी ने बताया कि वह सक्षम अधिकारी के समक्ष इसके खिलाफ अपील करेगी। उसने कहा, "हमें लगता है कि तथ्यों के आधार पर हमारे पास मजबूत मामला है और हम सक्षम अधिकारी के समक्ष इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करेंगे।" पिछले महीने भी जोमैटो को 11.81 करोड़ रुपये के जीएसटी और जुर्माने का आदेश प्राप्त हुआ था। इसमें 5.9 करोड़ रुपये का जीएसटी और करीब इतना ही जुर्माना शामिल है। यह जुलाई 2017 से मार्च 2021 की अवधि के लिए था।

इनपुट: आईएएनएस

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