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DICGC की स्‍थगन वाले 21 तनावग्रस्‍त बैंकों के लिए बड़ी घोषणा, जमाकर्ताओं को मिलेगी 5 लाख रुपये तक की राशि

इस समय 21 ऐसे सहकारी बैंक हैं, जो आरबीआई के स्थगन के तहत हैं। इसलिए इन बैंकों के खाताधारक पिछले महीने पारित कानून के तहत आते हैं।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: September 22, 2021 15:49 IST
DICGC to pay Rs 5 lakh depositors of 21 insured banks placed under all inclusive directions- India TV Paisa
Photo:PTI

DICGC to pay Rs 5 lakh depositors of 21 insured banks placed under all inclusive directions

नई दिल्‍ली।  भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक इकाई डिपॉजिट इंश्‍योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) ने कहा है कि वह ऑल इनक्‍लूसिव डायरेक्‍शन (स्‍थगन) के तहत रखे गए सभी 21 तनावग्रस्‍त सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं को भुगतान करेगा। डीआईसीजीसी ने नए कानून के तहत पीएमसी बैंक सहित लगभग दो दर्जन तनावग्रस्त सहकारी बैंकों से उन खाताधारकों की सूची तैयार करने को कहा है, जो 90 दिनों के भीतर पांच लाख रुपये पाने के पात्र हैं। DICGC 90 दिनों तक की अवधि के भीतर बैंक खाते में जमा राशि के बराबर (अधिकतम 5 लाख रुपये तक केवल) पैसे का भुगतान करेगा।

संसद ने पिछले महीने जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया था, जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि आरबीआई द्वारा बैंकों पर स्थगन लागू करने के 90 दिनों के भीतर खाताधारकों को पांच लाख रुपये तक की गारंटी मिले। यह कानून एक सितंबर 2021 से लागू हुआ है, और इससे 90 दिनों की समयावधि 30 नवंबर 2021 को पूरी होगी। इस समय 21 ऐसे सहकारी बैंक हैं, जो आरबीआई के स्थगन के तहत हैं। इसलिए इन बैंकों के खाताधारक पिछले महीने पारित कानून के तहत आते हैं।

RBI के स्‍थगन के तहत रखे 21 बैंकों की सूची

DICGC to pay Rs 5 lakh depositors of 21 insured banks placed under all inclusive directions

Image Source : DICGC
DICGC to pay Rs 5 lakh depositors of 21 insured banks placed under all inclusive directions

जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) ने एक बयान में कहा कि ये 21 बैंक 15 अक्टूबर, 2021 तक दावा सूची पेश करेंगे और 29 नवंबर 2021 तक अंतिम अपडेटेड (दूसरी) सूची (मूलधन और ब्याज के साथ) में अपडेट करेंगे, ताकि डीआईसीजीसी दावे का निपटान कर सके।

डीआईसीजीसी ने बैंकों से संशोधित कानून के अनुसार 90 दिनों के भीतर पांच लाख रुपये तक की धनराशि तक पहुंचने के लिए खाताधारकों को सहमति पत्र देने के लिए भी कहा है। इस कदम से पीएमसी बैंक के अलावा श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक, रुपया सहकारी बैंक, स्वतंत्रता सहकारी बैंक, अदूर सहकारी शहरी बैंक, बीदर महिला शहरी सहकारी बैंक और पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक के खाताधारकों को भी फायदा होगा। इन 21 बैंकों में 11 महाराष्ट्र के हैं, पांच कर्नाटक से हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल और राजस्थान से एक-एक बैंक हैं। 

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