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अब घर बैठे मिलेगी भवन निर्माण अनुमति, मार्च 2022 से देश के सभी शहरों में शुरू होगी ऑनलाइन प्रणाली

सरकार अबतक 1.14 करोड़ घरों को आवंटित कर चुकी है और 89 लाख घरों के निर्माण का काम चल रहा है। लगभग 52 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: October 22, 2021 12:14 IST
Online building permission system in all cities by March next year- India TV Paisa
Photo:PIXABAY

Online building permission system in all cities by March next year

नई दिल्‍ली। अब भवन निर्माण की अनुमति हासिल करने के लिए आपको सरकारी कार्यालयों के चक्‍कर नहीं लगाने होंगे। अगले साल मार्च तक देश के सभी शहरों में ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्‍टम शुरू हो जाएगा। आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने  कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र में कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य के साथ अगले साल मार्च तक सभी शहरों में ऑनलाइन भवन अनुमति प्रणाली शुरू की जाएगी। फिलहाल यह सुविधा 2,500 शहरों में पायलेट आधार पर संचालित की जा रही है।

सीआईआई और जेएलएल इंडिया द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि सरकार ने देश में सभी के लिए आवास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत पहले ही 1.14 करोड़ घरों को मंजूरी दी है। मिश्रा ने कहा, कि इस समय लगभग 2,500 शहरों में ऑनलाइन भवन अनुमति प्रणाली चालू कर दी गई है, जिससे अनुपालन लागत और समय में कमी आई है।

सचिव ने कहा कि मुझे विश्वास है कि अगले साल मार्च तक हम इस प्रणाली को सभी शहरों में पूरी तरह लागू कर देंगे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रणाली को 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी तरह लागू कर दिया गया है और जल्द ही सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे शुरू कर दिया जाएगा।

हो रहा है 89 लाख मकानों का निर्माण

पीएमएवाई-यू योजना पर मिश्रा ने कहा कि सरकार अबतक 1.14 करोड़ घरों को आवंटित कर चुकी है और 89 लाख घरों के निर्माण का काम चल रहा है। उन्‍होंने बताया कि लगभग 52 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। हमनें इस योजना के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपये का इंतजाम किया है और इसमें से 1.13 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं। सचिव ने बताया कि इस योजना के तहत शेष बचें मकानों का निर्माण कार्य अगले दो साल में पूरा कर लिया जाएगा।  

रेरा से बढ़ा भरोसा

रियल एस्‍टेट सेक्‍टर में सुधारों के बारे में बात करते हुए मिश्रा ने कहा कि रियल एस्‍टेट (रेगूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्‍ट, जिसे रेरा के नाम से जाना जाता है, को नागालैंड को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया है और यह नया कानून भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था के महत्‍वपूर्ण सेक्‍टर में एक आत्‍मविश्‍वास और भरोसा लेकर आया है। रेरा के तहत लगभग 70,000 रियल एस्‍टेट प्रोजेक्‍ट्स और 55,000 प्रॉपर्टी एजेंट्स रजिस्‍टर्ड हैं। अथॉरिटी द्वारा अभी तक लगभग 75,000 मामलों का निपटारा किया जा चुका है।

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